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पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बगैर अब नहीं होगा गाड़ियों का इंश्योरेंस, क्लेम को लेकर भी गया है ये नया नियम

पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बगैर अब नहीं होगा गाड़ियों का इंश्योरेंस, क्लेम को लेकर भी गया है ये नया नियम

PATNA : बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सख्त फैसला किया गया है. भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने यह कहा है कि बगैर प्रदूषण प्रमाणपत्र के अब गाड़ियों के बीमा के रिन्यूअल नहीं होगा.

इसके साथ ही अगर  प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं है तो एक्सीडेंट के दौरान इंश्योरेंस क्लेम का भी दावा नहीं किया जा पाएगा. इसके साथ रजिस्ट्रेशन, फिटनेस प्रमाणपत्र और परमिट जारी करने पर भी रोक लगाई जाएगी.

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण सभी इंश्योरेंस कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है. जानकारी के मुताबिक बिहार में कुल 17 लाख और पटना में साढ़े तीन लाख ऐसे वाहन हैं जिनका प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बना है. वहीं बिहार में लगभग 80 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेश है, जिसमें 55 लाख दो पहिया हैं वहीं पटना में लगभग 14 लाख गाड़ियां हैं जिसमें 9 लाख दुपहिया वाहन शामिल हैं.

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