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सरकारी नौकरियों में गरीब सवर्णों को नहीं मिलेगी आयु सीमा में छूट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

सरकारी नौकरियों में गरीब सवर्णों को नहीं मिलेगी आयु सीमा में छूट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

NEWS4NATION DESK : केंद्र सरकार की नौकरियों में गरीब सवर्णों के लिए दस प्रतिशत का आरक्षण एक फ़रवरी से लागू कर दिया गया है. इसके लिए केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम के जरिये संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया है. इस संशोधन के जरिये एक प्रावधान जोड़ा गया है, जो सरकार को 'नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर किसी तबके की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है.' 

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केंद्र सरकार ने इस आरक्षण को लेकर पहले ही आदेश जारी कर दिया है. उधर सामान्य वर्ग के गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानि ओबीसी की तरह अधिकतम आयु सीमा में भी छूट देने की याचिका सुप्रीम कर्ट में दायर किया गया था. 

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लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका ख़ारिज कर दिया की कानून के मुताबिक गरीब सवर्णों को केवल 10 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गयी है. इस कानून के तहत आयू सीमा में छूट नहीं दी जा सकती. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन लोगों को झटका लगा है, जो आयु सीमा में छूट देने की मांग कर रहे थे. 

किसे मिलता है आरक्षण 

केंद्र सरकार की ओर से गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए कुछ मानदंड तय किये गए हैं. इन मानदंडों के अनुसार ही उन्हें आरक्षण दिया जाता है. आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है. जिनकी सालाना आय आठ लाख रूपये से कम हो. साथ ही उनके पास खेती योग्य भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो. आवासीय घर 1000 स्क्वायर फूट से कम हो. नगरपालिका द्वारा नोटिफाईड आवासीय प्लॉट 109 गज से कम हो या नॉन नोटिफाइड आवासीय प्लॉट 209 यार्ड से कम हो.     

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