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जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग, दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग, दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका को भाजपा नेता और वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायरकी थी। बता दें कि अश्विनी उपाध्याय पीएमओ में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर साल 2018 में प्रजेंटेशन भी दे चुके हैं। वहा उन्होंने वेंकटचलैया आयोग का भी उल्लेख किया था।

इस दौरान उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वायपेयी सरकार में 11 सदस्यीय संविधान समीक्षा आयोग ने दो साल की कड़ी मेहनत के बाद संविधान के अनुच्छेद 47 A जोड़ने और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का सुझाव दिया था। इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। दरअसल, 2004 में चुनाव में हारने के बाद एनडीए सरकार से बाहर हो गई थी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या मानवाधिकार का उलंल्घन भी करता है।

उन्होंने कहा कि वेंकटचलैया आयोग ने 31 मार्च 2002 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। इसी आयोग के सुझाव देने पर  राईट टू फूड, राईट टू इनफार्मेशन और राईट टू एजुकेशन, जैसे महत्वपूर्ण कानून बनाए गए थे। वहीं, जनसंख्या कानून को लेकर संसद में चर्चा तक नहीं की गई।

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि कई कानून बनाए गए, लेकिन देश के लिए सबसे ज्यादा जरुरी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि हम दो हमारे दो कानून के जरिए देश की करीब 50 फीसदी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।


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