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POSITIVE NEWS: बिहार में दिव्यांग मुफ्त में कर सकेंगे बस यात्रा, साथ ही मिलेगी विशेष सुविधाएं

POSITIVE NEWS: बिहार में दिव्यांग मुफ्त में कर सकेंगे बस यात्रा, साथ ही मिलेगी विशेष सुविधाएं

DESK: बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने दिव्यांगों को विशेष सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश जारी किए हैं. अब पथ परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजनों से 50 किलोमीटर तक का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. यानी की 50 किलोमीटर तक दिव्यांगजन मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं. इसके अलावा इससे अधिक दूरी की यात्रा करने पर भी बस के किराए में 50% तक की छूट मिलेगी.

जानकारी देते हुए पथ परिवहन निगम के सचिव ने बताया कि इन सुविधाओं के लिए न्यूनतम 40% दिव्यांगता अनिवार्य की गई है. इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए दिव्यांगजनों को यूनिक संख्या उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए पथ परिवहन दिव्यांगजनों के पास पहले से जारी किए गए दिव्यांग का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की फोटो कॉपी के साथ जन्म प्रमाण पत्र और दो रंगीन फोटो लेगा. जिसके बाद सभी कागजी प्रक्रिया पूरी करने पर उन्हें इन सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है.

यह सुखद फैसला राज्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय में लिया गया. इसको लेकर दिव्यांगजन आयुक्त ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2016 की धारा 40 से 46 के तहत दिव्यांग जनों को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टैंड और बस में सुविधा के अनुरूप या व्यवस्था की गई है. इसमें उनको होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. इसके अलावा दिव्यांगों के आने जाने के मार्ग को समतल व सुगम बनाने के लिए निर्देश दिया गया है. निगम के कुल 15 बस पड़ाव में प्रथम चरण में दिव्यांगजनों के लिए अलग-अलग महिला/पुरूष प्रतीक्षालय और शौचालय की व्यवस्था की जाएगी. 3 महीने के अंदर सभी को दिव्यांगों के हिसाब से सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. इससे दिव्यांगों की दूसरों पर निर्भरता कम होगी और अपने कार्यों को करने में सहूलियत होगी.

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