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SC/ST एक्ट को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, शिकायत मिलने पर अब होगी गिरफ्तारी

SC/ST एक्ट को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, शिकायत मिलने पर अब होगी गिरफ्तारी

न्यूज4नेशन डेस्क- राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी करने वाले एससी एसटी संशोधन कानून 2018 को मंजूरी दे दी है. अब अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (एससी एसटी) को सताने पर तुरंत मामला दर्ज होगा और गिरफ्तारी होगी. मामला दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच और गिरफ्तारी से पहले इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद एससी एसटी कानून पहले की तरह सख्त प्रावधानों से लैस हो गया है.आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 20 मार्च को दिये गये फैसले में एससी एसटी कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए दिशा निर्देश जारी किये थे।
 
   क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने
 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी एसटी अत्याचार निरोधक कानून में शिकायत मिलने के बाद तुरंत मामला दर्ज नहीं होगा, डीएसपी पहले शिकायत की प्रारंभिक जांच करके पता लगाएगा कि मामला झूठा या दुर्भावना से प्रेरित तो नहीं है। इसके अलावा इस कानून में एफआईआर दर्ज होने के बाद अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी से पहले सक्षम अधिकारी और सामान्य व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले एसएसपी की मंजूरी ली जाएगी। इतना ही नहीं कोर्ट ने अभियुक्त की अग्रिम जमानत का भी रास्ता खोल दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देशव्यापी विरोध हुआ था। जिसके बाद सरकार ने कानून को पूर्ववत रूप में लाने के लिए एससी एसटी संशोधन बिल संसद में पेश किया था और दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था।

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