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पटना के 25 केन्द्रों पर होगी प्रधानाध्यापक की परीक्षा, 32 स्टैटिक और 10 जोनल दण्डाधिकारिेयों की होगी तैनाती

पटना के 25 केन्द्रों पर होगी प्रधानाध्यापक की परीक्षा, 32 स्टैटिक और 10 जोनल दण्डाधिकारिेयों की होगी तैनाती

PATNA : जिला दण्डाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न करायी जाएगी। इसके लिए दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी ढिल्लो ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 लागू है। यदि कोई उम्मीदवार इस उपबंध का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो नियमानुसार उसके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। परीक्षार्थियों के हित में यह आवश्यक है कि परीक्षा स्वच्छ वातावरण में एवं कदाचारमुक्त सम्पन्न हो। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित की जाएगी कि परीक्षा केन्द्र के परिसर में किसी भी हालत में भीड़ या असामाजिक तत्व न जुटे। कदाचार में लिप्त या प्रश्रय देने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 31 मई, 2022 (मंगलवार) को एकल पाली में (12ः00 बजे मध्याह्न से 02ः00 बजे अपराह्न तक) होगी। पटना जिले में परीक्षार्थियों की कुल संख्या 14,885 (चौदह हजार आठ सौ पचासी) है। जिले में यह परीक्षा 25 (पचीस) परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी। इस परीक्षा से संबद्ध सभी उम्मीदवारों को प्रवेश-पत्र आयोग के वेबसाईट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है और वैसे प्रवेश-पत्र ही परीक्षा में बैठने के लिए मान्य है। डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी ढिल्लो ने सभी केन्द्राधीक्षकों, दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने को कहा है। उनकी यह जिम्मेवारी होगी कि परीक्षा स्वच्छ, कदाचाररहित एवं शांतिपूर्ण संचालित हो।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि उम्मीदवार को परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों का प्रवेश 10.30 बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ होगी तथा अंतिम प्रवेश 11.30 बजे पूर्वाह्न तक होगा। 11.30 बजे पूर्वाह्न के पश्चात किसी भी परिस्थिति में परीक्षा कन्द्रों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा की निर्धारित अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी परीक्षार्थी को भवन/कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाईल, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रानिक पेन,पेजर, किसी प्रकार की घड़ी इत्यादि जैसी इलेक्ट्रोनिक सामग्री तथा व्हाइटनर, इरेजर एवं ब्लेड जैसी सामग्री भी ले जाना वर्जित है। उक्त सामग्रियों के उम्मीदवार के पास पाये जाने पर उनकी उम्मीदवारी रदद् कर दी जाएगी। परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा अवधि में परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी ढिल्लो ने कहा कि वीक्षकों का मुख्य दायित्व होगा कि उनके परीक्षा कक्ष में परीक्षा का संचालन स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से कदाचार रहित हो। परीक्षा कार्य में संलग्न प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षक को छोड़कर किसी भी वीक्षक/कर्मी के पास परीक्षा अवधि में मोबाईल न हो। वैसे कर्मी जिनके अपने सगे-संबंधी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हो अथवा इस परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों को जो तैयार(कोच) कर रहे हों वे केन्द्राधीक्षक अथवा सहायक केन्द्राधीक्षक या वीक्षक का कार्य नहीं करेंगे। सभी केन्द्राधीक्षक द्वारा इस निदेश के अनुपालन हेतु विहित प्रपत्र में प्रतिनियुक्त वीक्षक एवं अन्य कर्मियों से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा। डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी ढिल्लो द्वारा परीक्षा को कदाचारमुक्त सुनिश्चित कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु 32 स्टैटिक दण्डाधिकारियों-सह-प्रेक्षकोें एवं 10 जोनल दण्डाधिकारिेयों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इनके साथ पुलिस पदाधिकारियों एवं सशस्त्र बलों को भी लगाया गया है। साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष में 07(सात) सुरक्षित दण्डाधिकारियों को मुस्तैद रखा गया है। सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल संबंधित परीक्षा केन्द्र पर 10ः00 बजे पूर्वाह्न तक पहुँच जाएंगे एवं कार्य-समाप्ति तक अपने-अपने कर्त्तव्य पर बने रहेंगे। परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु जिला दण्डाधिकारी, पटना-सह-परीक्षा संयोजक द्वारा अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था, पटना को सहायक संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। मनीष कुमार, श्रम अधीक्षक, पटना को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। 

परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं केंद्राधीक्षकों की ब्रीफिंग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के प्रतिनिधि की उपस्थिति में अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था  ने परीक्षा में संलग्न पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। परीक्षा के अवसर पर आयोग कार्यालय, पटना अवस्थित नियंत्रण कक्ष (0612-2215354) कार्यरत रहेगा। यह नियंत्रण कक्ष दिनांक 31 मई, 2022 से (10ः00 बजे पूर्वाह्न से 06ः00 बजे अपराह्न तक) सक्रिय रहेगा। संबंधित अनुमंडल दण्डाधिकारी परीक्षा के दिन परीक्षा की पूरी अवधि के लिए परीक्षा केन्द्रों के परिसर एवं बाहर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू करेंगे। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पटना जिला अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा स्वच्छ, कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण संचालन हेतु विधि-व्यवस्था संधारण के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे एवं परीक्षा कार्य समाप्ति तक भ्रमणशील रहकर सतत निगरानी रखेंगे। अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था, पटना के साथ नगर पुलिस अधीक्षक, मध्य, पटना, नगर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी पटना, नगर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी, पटना उक्त परीक्षा के अवसर पर अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे।

डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी ढिल्लो ने कहा कि सभी संलग्न पदाधिकारी, कर्मी एवं अभ्यर्थी कोविड-अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी ढिल्लो ने कहा है कि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो यह सभी केन्द्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारीगण सुनिश्चित करें। डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी ढिल्लो ने कहा है कि स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है।     

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