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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में प्रिंसिपल को मिली सजा, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की जेल और जुर्माना

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में प्रिंसिपल को मिली सजा, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की जेल और जुर्माना

GOPALGANJ : गोपालगंज सिविल कोर्ट में मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में पास्को की विशेष अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। राजेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट ने आरोपी प्रिंसिपल को दोषी पाते हुए 20 साल की सश्रम सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया। वहीं सजा सुनाये जाने के बाद कोर्ट परिसर में ही आरोपी प्रिसिपल फूट-फूटकर रोने लगा और खुद को  निर्दोष बताया। 

मिली जानकारी के मुताबिक उचकागांव थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट स्कूल की 6 वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ 28 सितंबर 2019 को स्कूल के प्रिंसिपल विपिन साह ने अपने चेंबर में बुलाकर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद बच्ची ने रोते हुए घर पहुचंकर मां-बाप से इसकी शिकायत की। बच्ची के माँ ने स्थानीय थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। शिकायत दर्ज होने के  बाद एफएसएल टीम ने स्कूल में जांच की। जिसमे मामला सही पाया गया। पुलिस ने स्कूल को सील कर दिया था। 

इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। ट्रॉयल के बाद आज कोर्ट ने दोषी प्रिंसिपल को सजा सुनायी है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक दारोगा सिंह ने बताया कि एडीजे-6 सह पॉक्सो की विशेष अदालत  राजेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट ने दोषी प्रिंसिपल को 20 साल की सश्रम सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है।

गोपालगंज से मनान अहमद की रिपोर्ट

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