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राज्य सरकार का निजी स्कूलों को आदेश, स्कूल खुलने तक नहीं ले सकते है फीस

राज्य सरकार का निजी स्कूलों को आदेश, स्कूल खुलने तक नहीं ले सकते है फीस

Desk : निजी स्कूलों के लिए राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि जब तक कि स्कूल दोबारा नही खुल जाते है कि वे तब तक छात्रों से फीस न वसूलें।

राजस्थान सरकार द्वारा निजी स्कूलों को जारी किया गया आदेश में कहा गया है कि गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों / अभिभावकों के लिए, 15 मार्च के बाद देय किसी शुल्क, वर्तमान शुल्क और अंतरिम शुल्क का भुगतान 3 महीने के लिए टाल दिया गया था, यह अवधि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार टाल दी गई है। क्‍योंकि समय पर विद्यालय नहीं खोले जा सके हैं। इस अवधि के दौरान किसी भी छात्र का नाम शुल्क न चुकाने की वजह से स्‍कूल से काटा नहीं जाएगा।


बता दें राजस्थान के शिक्षा मंत्री, गोविंद सिंह डोटासरा ने एक ट्वीट में उल्लेख किया कि कोरोना की वजह से निजी स्कूलों को तीन महीने के लिए 30 जून तक स्कूल की फीस को स्थगित करने का आदेश दिया गया था, यह आदेश वर्तमान में स्कूलों के खुलने तक बढ़ाया जा रहा है। इस बारे में आगे के निर्देश जल्‍द ही जारी किये जाएंगे। शिक्षा मंत्री के इस ट्वीट के कुछ देर बार ही सरकारी निर्देश जारी कर दिए गए।

गौरतलब है कि माता-पिता ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूल द्वारा फीस लिए जाने का विरोध किया था। राजस्थान में उन अभिभावकों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जो फीस का भुगतान करने के खिलाफ थे।

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