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गुदड़ी सहित तीन प्रखंडों में निषेधाज्ञा लागू, उपायुक्त ने जताई शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना

गुदड़ी सहित तीन प्रखंडों में निषेधाज्ञा लागू, उपायुक्त ने जताई शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना

RANCHI : पश्चिमी सिंहभूम जिला दंडाधिकारी -सह- उपायुक्त अरवा राजकमल ने चक्रधरपुर, सोनुआ एवं गुदड़ी प्रखंड क्षेत्र में दिनांक 23 जनवरी के अपराह्न 9:00 बजे से दिनांक 26 जनवरी के अपराह्न 9:00 बजे तक निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया है. इस दौरान विधि व्यवस्था में लगे पदाधिकारी/कर्मचारी/पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल एवं धार्मिक कार्य/श्मशान घाट पर जाने वाले जुलूस इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर रहेंगे. 

उपायुक्त की बताया गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी गुदड़ी एवं थाना प्रभारी गुदड़ी द्वारा सूचित किया गया है कि हाल के दिनों में गुदड़ी प्रखंड के बुरुगुलीकेरा में हुई हत्या मामले में पुलिस द्वारा गठित एसआईटी जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा संबंधित आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना है. इस मामले को लेकर अवांछनीय तत्व अपने गतिविधियों से विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकते हैं. इससे सार्वजनिक शांति तथा आम जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है. 

उपायुक्त ने बताया कि निषेधाज्ञा लागू रहने तक क्षेत्र में किसी प्रकार का हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा. चौक चौराहे पर 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.

इस दौरान सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी प्रकार का बैठक,धरना-प्रदर्शन,जुलूस,सभा आयोजित करने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी. निषेधाज्ञा के दौरान इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी. 

रांची से कुंदन की रिपोर्ट

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