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दुर्गा पूजा में पूजा समितियों को करना होगा इन नियमों का पालन, पढ़िए पूरी खबर

दुर्गा पूजा में पूजा समितियों को करना होगा इन नियमों का पालन, पढ़िए पूरी खबर

LAKHISARAI : कोरोना संकट के बीच अब दुर्गा पूजा में भी कुछ दिन ही बच गया है. इसी सिलसिले में आरक्षी अधीक्षक सुशील कुमार के निर्देश पर जिले के बड़हिया थाना परिसर में बुधवार को दुर्गा पूजा समितियों की बैठक आयोजित की गई. जिसकी अध्यक्षता बीडीओ नीरज कुमार ने किया. जबकि संचालन थानाध्यक्ष डीके पाण्डेय ने किया. इस मौके पर डीएसपी रंजन कुमार ने पूजा समितियों को स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव आचार संहिता एवं कोविड 19  गाइडलाइन का हर पूजा पंडाल में शत प्रतिशत पालन करना है. 

नसीहत देते हुए उन्होंने कहा की नियमों का उल्लंघन करनेवाले समितियों एवं उच्चकों के लिए हवालात 24 घंटे खुले रहेंगे. वहीँ 48 घंटे के अंदर  दुर्गा प्रतिमाओं का विर्सजन करना होगा. जो समितियां इसका पालन नहीं करेंगे. उनको विधि संगत कार्रवाई कर उनका जगह सीधे हवालत में होगा. उन्होंने कहा कि पूजा समितियों को कोविड 19 गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, मास्क लगाना है, मंदिर में ताला लगा रहना चाहिए. दस से अधिक लोग नहीं होना चाहिए. 

विसर्जन मंदिर से सीधे दस लोगों के साथ विर्सजन करना है. कोई जुलूस नहीं निकालना है. पंडाल के अंदर लाउडस्पीकर और डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने कहा की परंपरागत तरीके से ढोल बजा सकते हैं. आधुनिक विद्युत् सज्जा करना है लेकिन सड़क बाधित नहीं होना चाहिए. 

पूजा समितियों ने कहा कि शाम में विसर्जन करेंगे. जिसपर डीएसपी कुमार ने कहा की दस से बारह बजे के अंदर विर्सजन करना है. उन्होंने कहा की मां का पूजा आस्था का है. नौ दिनों तक जमकर पूजा कीजिए. गरीब गुरबों को खिलाएं. चुनाव आचार संहिता और कोविड 19 होने के कारण पूरे बिहार में ऐसा नियम बनाया गया हैं. मौके पर नप ईओ विनय कुमार, अंचलाधिकारी राम आगर ठाकुर के अलावा अरविंद कुमार, सच्चितानंद, मुखिया विजय सिंह, पवन सिंह सहित दर्जनों पूजा समितियों के लोग उपस्थित थे. 

लखीसराय से कमलेश की रिपोर्ट 

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