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पूर्णिया नगर निगम ने स्कूल के निर्माण पर लगाई रोक, 10 लाख रूपये का लगाया जुर्माना, संचालक ने कहा- झूठ बोल रहे अधिकारी

पूर्णिया नगर निगम ने स्कूल के निर्माण पर लगाई रोक, 10 लाख रूपये का लगाया जुर्माना, संचालक ने कहा- झूठ बोल रहे अधिकारी

PURNEA : पूर्णिया नगर निगम के निगरानी वाद संख्या 14/ 2022- 23 के पारित आदेश के ज्ञापांक 685 दिनांक 20 फरवरी 2023 के अनुपालन पर एसडीओ पूर्णिया के आदेश पर भवन की संरचना को सीलबंद कर दिया गया। ज्ञात हो की नगर आयुक्त द्वारा नगर निगम के वार्ड 30 में कप्तान पुल बांध के निकट कांग्रेस नेता एसएम झा द्वारा बिना भवन मानचित्र पास कराए व्यवसायिक विद्यालय भवन का निर्माण करने को लेकर संपूर्ण ब्लॉक ए एवं ब्लॉक बी परिसर को अनाधिकृत घोषित करते हुए सील करने का आदेश के साथ-साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना आरोपित किया गया था। 

जिसके आलोक में सोमवार को स्कूल को सील कर दिया गया है।  स्कूल नदी से बारह मीटर की दूरी पर है और जी प्लस टू बिल्डिंग बना हुआ है। इसी के कारण बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। 

इस बाबत स्कूल के निदेशक एसएन झा ने बताया कि मकान को जी प्लस टू बताया जा रहा है। जबकि मकान को जी प्लस टू बताया जा रहा है और 10 लाख जुर्माना लगाया गया है और विद्यालय सील कर दिया गया है। 

उन्होंने कहा की यह बिल्डिंग नदी से 200 मीटर की दूरी पर है। जबकि उसे 12 मीटर दूर बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त आरिफ अहसान पक्षपात कर रहे है और उनके द्वारा प्रताड़ना किया जा रहा है। 

पूर्णिया से अंकित की रिपोर्ट 

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