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दिल्ली HC ने पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के कोरोना उपचार पर नजर रखने का दिया निर्देश, दिन में दो बार परिजनों से कर सकते हैं बात

दिल्ली HC ने पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के कोरोना उपचार पर नजर रखने का दिया निर्देश, दिन में दो बार परिजनों से कर सकते हैं बात

NEW DELHI : सीवान से राजद के पूर्व सांसद मो.शहाबुद्दीन जेल की सजा काट रहे हैं. सजा काटने के दौरान ही पूर्व सांसद कोरोना संक्रमित हो गये हैं. उच्च न्यायालय ने बुधवार को आप सरकार एवं जेल अधिकारियों को कोविड-19 से संक्रमित राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को समुचित चिकित्सकीय निगरानी एवं उपचार मुहैया कराने और डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराने का निर्देश दिया है. 

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि कोविड-19 के मरीजों का उपचार कर रहे ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर शहाबुद्दीन के स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रखेंगे और उनका उपचार करेंगे. अगर आवश्यक हो तो दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) के वरिष्ठ डॉक्टरों से परामर्श करेंगे. अदालत ने निर्देश दिया कि हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व राजद सांसद को दिन में दो बार परिजनों से बात करने की अनुमति दी जाये और अदालत ने डीडीयू अस्पताल में उनके उपचार की निगरानी एवं उनके जीवन की रक्षा से संबंधित याचिका का निपटारा कर दिया. 

दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील संतोष के त्रिपाठी ने कहा कि जेल नियमावली के अनुसार जेल के बाहर किसी कैदी के रहने पर परिजनों से फोन पर बात करने की अनुमति नहीं होती है. अदालत ने कहा, ‘लेकिन वह बीमार हैं.’ इस पर त्रिपाठी ने अदालत से कहा कि दोषी को जेल अधिकारियों की निगरानी में किसी एक रिश्तेदार से बात करने की अनुमति दी जा सकती है. उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि शहाबुद्दीन को समुचित उपचार दिया जा रहा है और आगे भी दिया जायेगा. 

नयी दिल्ली से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट

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