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हत्याकांड के मामले में राजद विधायक के खिलाफ बिना सलाह के नियुक्त किए गए लोक अभियोजक की नियुक्ति पर उठे सवाल, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

हत्याकांड के मामले में राजद विधायक के खिलाफ बिना सलाह के नियुक्त किए गए लोक अभियोजक की नियुक्ति पर उठे सवाल, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

PATNA : पटना हाईकोर्ट अंगरक्षक के हत्याकांड के अभियुक्त बनियापुर से राजद विधायक केदार नाथ सिंह समेत भाई दीना नाथ सिंह और भतीजा सुधीर सिंह के खिलाफ चल रहे ट्रायल में स्पेशल पीपी की बहाली के मामले पर सुनवाई की गई है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने स्पेशल पीपी बहाली सम्बंधित फाइल कोर्ट में पेश की।

कोर्ट ने पाया कि इस केस में विधि सचिव ने किसी अन्य वकील की नियुक्ति की पेशकश की थी। लेकिन विधि मंत्री ने उस नाम के जगह किसी अन्य वकील को स्पेशल पीपी बनाने का आदेश दिया। जबकि स्पेशल पीपी की बहाली के लिए महाधिवक्ता से सलाह मशविरा नहीं की गई।

महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट के वकील को स्पेशल पीपी बनाया जायेगा। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने अन्नू देवी एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। आवेदिका की ओर से अधिवक्ता अमित नारायण ने कोर्ट को बताया कि इस केस में वैसे वकील को स्पेशल एपीपी बहाल की गई हैं,जिनके पास कोई विशेष योग्यता नहीं के बराबर हैं।

उनके नियुक्ति के पूर्व महाधिवक्ता से परामर्श तक नहीं लिया गया।उन्होंने इस केस को छपरा सिविल कोर्ट से स्थान्तरण कर पटना सिविल कोर्ट भेजने का अनुरोध किया। वहीं महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वे अपने स्तर से इस मामले को देख न्याय संगत कार्रवाई करने का भरोसा कोर्ट को दिया।कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 29 जनवरी,2024 निर्धारित की है।

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