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‘चौकीदार चोर है’ के बयान पर फंसे राहुल गांधी, SC ने स्पष्टीकरण की मांग के बाद अब जारी किया अवमानना नोटिस

‘चौकीदार चोर है’ के बयान पर फंसे राहुल गांधी, SC ने स्पष्टीकरण की मांग के बाद अब जारी किया अवमानना नोटिस

NEWS4NATION DESK :सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर 'चौकीदार चोर है' का बयानाबाजी करना राहुल गांधी को महंगा पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद अब अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 30 अप्रैल मकर्रर की है। 

बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मामले में फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि अब तो शीर्ष अदालत भी मानती है कि 'चौकीदार चोर है। 

जिसके बाद बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया था। शीर्ष अदालत ने बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए 15 अप्रैल को राहुल गांधी को निर्देश दिया था कि वह 22 अप्रैल तक स्पष्टीकरण दें। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को स्पष्ट किया था कि राफेल पर उसके फैसले में ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसके हवाले से यह कहा जा सके कि ‘चौकीदार चोर हैं’। 

हालांकि राहुल गांधी ने इस मामले पर कोर्ट को अपना स्पष्टीकरण देते हुए बयान पर खेद जताया था। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव प्रचार के जोश में ऐसा कह दिया था। राहुल ने  कहा था कि किसी भी तरीके से राफेल मामले को लेकर चल रही सुनवाई या फैसले के संदर्भ में गलत टिप्पणी कर अदालत की अवमानना करने की उनकी मंशा नहीं थी। उन्होंने उक्त बयान सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भरोसा करके और उनके पास मौजूद एक्टिविस्ट व कार्यकर्ताओं की बातों पर भरोसा करते हुए कही थी और चुनावी जोश में ऐसी बयानबाजी कर बैठे थे। 

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