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30 दिनों के अंदर निजी भवनों में भी लगाना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, नगर विकास विभाग ने जारी किया आदेश

30 दिनों के अंदर निजी भवनों में भी लगाना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, नगर विकास विभाग ने जारी किया आदेश

PATNA : निजी भवनों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी वर्षा जल संचयन प्रणाली हर हाल में लगाना होगा। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने सभी नगर आयुक्तों व नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किया है। साथ ही भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा है।

जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम के तहत पहले चरण में इसकी शुरुआत 500 वर्गमीटर या उससे बड़े भवनों से की जा रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने गूगल मैप से ऐसे भवनों की सूची बनाकर संबंधित शहरी निकायों को बुधवार को भेजी है। 

निकायों को 30 दिन के भीतर इन भवनों में यह व्यवस्था करानी है। निकाय संबंधित भवन स्वामियों को 30 दिन का नोटिस जारी करेंगे। 

बता दें बिहार भवन उपविधि-2014 में निजी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की व्यवस्था तय की गई है। मगर ऐसा हो नहीं रहा है। जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत पहले सभी सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करानी थी। मगर अब इसे निजी भवनों में भी कराने की मुहिम शुरू की गई है। 

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