PATNA : इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है. जहां नवादा में नाबालिग से हुए रेप मामले में राजद के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को पॉस्को एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है. राजबल्लभ यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. राजबल्लभ यादव को 50 हजार रूपये का आर्थिक दंड भी दिया गया है.
पटना के सिविल कोर्ट स्थित एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने राजबल्लभ को नाबालिग लड़की से रेप मामलें में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. इस मामलें में राजबल्लभ के अलावे सुलेखा देवी, राधा देवी नामक महिला को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं तीन अन्य दोषियों को 10- 10 साल की सजा सुनाई गई है.
बता दें कि दोनों पक्षों की करीब चार महीने तक गवाही चली. अभियोजन की ओर से 22 और बचाव पक्ष की ओर से 15 गवाहों ने गवाही दी थी. जिसके बाद 15 दिसंबर को पटना सिविल कोर्ट परिसर में स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में विशेष जज परशुराम यादव ने पीड़िता पक्ष और आरोपियों के वकीलों की दलील सुनने के बाद इस मामले में सभी को दोषी करार दिया गया था.
नावाद में राजबल्लभ के चार मंजिला मकान में नाबालिग से हुआ था रेप
आपको बता दें कि बीते फरवरी 2016 में नालंदा की एक नाबालिग लड़की को नवादा ले जाकर दुष्कबर्म किया गया था।दुष्कर्म की घटना नवादा में राजबल्लभ यादव के चार मंजिला मकान में हुई थी। इसके बाद बिहारशरीफ महिला थाने में दुष्कर्म की प्राथमिकी 9 फरवरी 2016 को दर्ज हुई थी। लड़की ने इसका आरोप विधायक राजबल्लेभ यादव पर लगाया। इस मामले में राजबल्लाभ यादव जेल में हैं।