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मुजफ्फरपुर में केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह पर परिवाद दायर, जानिए वजह

मुजफ्फरपुर में केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह पर परिवाद दायर, जानिए वजह

MUZAFFARPUR : तत्कालीन गृह मंत्री और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है. बताया जा रहा है की तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 मई 2018 को आदेश जारी किया था कि अगले आदेश तक आतंकवादियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी. जब तक आतंकवादी सामने से हमला न करें. 

इसमें तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गुबा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  आदि शामिल हैं. इसके बाद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकवादियों ने केंद्रीय सुरक्षा बल की गाड़ी पर आरडीएक्स से हमला करके 40 जवानों को शहीद कर दिया. 

वादी का आरोप है कि गृह मंत्री के इस आदेश के बाद आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो गए और भारतीय सेना का मनोबल टूट गया था. जिसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय सुरक्षा बल के सैकड़ों जवान शहीद हो गए. इसी मुद्दे से आहत होकर वादी शिवा बिहारी सिंघानिया ने मुजफ्फरपुर CJM न्यायालय में परिवाद दायर किया है. इस परिवाद मे वादी ने धारा 120B, 121, 123, 124, 124A, 420, 406, 131, 304, 153A, 468, 499, 504, 506, 34, 415 के तहत मामला दर्ज करवाया है. आज दिनांक 5 अप्रैल 2021 को इसी मामले में वादी न्यायालय में उपस्थित हुए थे. जिसमें न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 28 मई 2021 मुकर्रर की गई है.

मुजफ्फरपुर से अरविन्द अकेला की रिपोर्ट 

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