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राज्यसभा में नियम होंगे सख्त, हंगामा करने वाले सांसदों से छिन सकता है वोटिंग का अधिकार

राज्यसभा में नियम होंगे सख्त, हंगामा करने वाले सांसदों से छिन सकता है वोटिंग का अधिकार

Desk: उच्च सदन की कमेटी की सिफारिश के बाद राज्यसभा का नियम और सख्त होने जा रहा है. अब हंगामा करने वाले सांसदों से विधेयक पर वोटिंग का अधिकार छीना जा सकता है. सदन की जनरल पर्पस कमेटी ने कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने के लिए 124 नए नियमों का लागू करने के साथ ही 77 नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है.

नए नियम अगर लागू होते हैं तो लोकसभा की तरह वेल में आकर हंगामा करने वाले सांसद सदन की कार्यवाही से निलंबित हो सकते हैं साथ ही उन्हें 5 दिन के लिए सदन की कार्यवाही से बाहर रहना पड़ सकता है.

अब यह कमेटी नियमों से जुड़ी कमेटी को अपने प्रस्ताव सौंपेगी जिसके बाद इन्हें लागू करने पर विचार किया जाएगा. नए नियमों में हंगामा करने वाले सांसद से वोटिंग अधिकार छीनने और उसे गैरमौजूद की श्रेणी में लागू का प्रस्ताव भी शामिल है.

इस कमेटी ने करीब 51 बैठकों के बाद नए नियमों का प्रस्ताव दिया है. कमेटी की ओर से मौजूदा नियमों की समीक्षा की गई और उनके कार्यान्वयनपर विचार किया गया, तब जाकर कमेटी की ओर से यह सिफारिशें सामने आई हैं. इसके बाद सभापति और उपसभापति हरिवंश ने राजनीतिक दलों के सामने यह सुझाव रखे हैं जिन्हें सभी की सहमति के बाद लागू किया जा सकता है.

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