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बिहार में कोहरे के दौरान सुरक्षित वाहन परिचालन के लिए चलाया जाएगा रिफ्लेक्टिव टेप जांच अभियान, अधिकारियों को निर्देश

बिहार में कोहरे के दौरान सुरक्षित वाहन परिचालन के लिए चलाया जाएगा रिफ्लेक्टिव टेप जांच अभियान, अधिकारियों को निर्देश

पटना. बिहार में कोहरे के दौरान सुरक्षित वाहन परिचालन के लिए जिलों में रिफ्लेक्टिव टेप जांच अभियान चलाया जाएगा. इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि पूर्व के वर्षों में ठंड के महीनों में कोहरे एवं धुंध के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की संख्या राज्य में घटित हो रही सड़क दुर्घटनाओं का एक महत्वपूर्ण अंश रहा है. इसलिए इस बार कोहरे के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है.

पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, एन.एच.ए.आई. एवं सभी जिला जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि कोहरे के दौरान सुरक्षित वाहन परिचालन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से आमजनों को जागरुक करने की दिशा में काम करें. इसके साथ ही वाहनों पर लगाए जाने वाले परावर्तक टेप से संबंधित सघन वाहन जांच अभियान चलावाए.

पिछले वर्ष 2020 में कोहरे एवं धुंध के दौरान कुल 2258 सड़क दुर्घटनायें हुई थी, जिसमें 1722 लोगों की मौत हुई थी. सर्दी के मौसम में कोहरा अब बढ़ता जा रहा है. ऐसे में वाहन चालकों को खास सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. सड़क हादसों से बचने के लिए ऐहतियात बरतना जरुरी है. इनसे न केवल सड़क हादसे टल सकते हैं, बल्कि कई लोगों का जीवन भी बचाया जा सकता है.

कोहरे को लेकर संबंधित विभागों को निर्देश

  • आईआरसी 35 मानकों के अनुरुप सड़क पर लेन मार्किंग करवाना.
  • सड़क के आस-पास के मकानों तथा पेड़ पर ऑब्जेक्टिव हैजार्ड्स मार्कर तथा रिफ्लेक्टिव टेप का अधिष्ठापन.
  • आईआरसी 35 मानकों के अनुरुप रेट्रो रिफ्लेक्टिव स्टड्स/कैट्स आई का अधिष्ठापन.
  • सूचनात्मक तथा चेतावनी संबंधित सड़क सुरक्षा चिन्ह का आईआरसी 67 के अनुरुप अधिष्ठापन एवं पूर्व में अधिष्ठापित सड़क सुरक्षा चिन्हों की मरम्मति.
  • पुल-पुलियों के आस-पास क्रैश बैरियर, आईआरसी 119 मानक के अनुरुप निर्माण तथा ऑब्जेक्टिव हैज़ार्डस मार्कर का अधिष्ठापन करवाया जाना.
  • आईआरसी 79 मानक के अनुरुप मेडियन मार्कस, बिलिंकर्स आदि का अधिष्ठापन.

आम लोगों से अपील

  • कोहरे में वाहन चलाने के दौरान क्या करें.
  • यातायात के सभी नियमों को हर हाल में पालन करें एवं कोहरे के दौरान यथासंभव यात्रा करने से बचें.
  • इंडीकेटर का लगातार प्रयोग करें.
  • घने कोहरे में सड़क पर दायी तरफ पेंटेड रोड मार्क और डिवाइडर के आधार पर आगे  बढ़ें.
  • वाहन पर रेडियम स्टीकर्स जरुर लगाएं.
  • कोहरे में आगे जा रहे वाहन से अपने वाहन की दूरी रखें.
  • वाहन में फॉग लाइट जरुर लगवाएं.
  • लिंक मार्ग से हाई-वे पर जाते वक्त सड़क के दोनों ओर जरूर देखें.

कोहरे के दौरान ये न करें

  • वाहन कभी बीच सड़क पर रोकर खड़ा न करें.
  • ओवरलोड कर वाहन न चलाएं.
  • वाहन की रफ्तार ज्यादा तेज न रखें.
  • वाहन चलाते वक्त चालक बात न करें.
  • क्षमता से ज्यादा समय तक वाहन न चलाएं.
  • नशा कर वाहन न चलाएं.
  • वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें.
  • संकरी पुलिया के आस-पास ओवरटेक न करें.
  • सड़क पर वाहन लेकर स्टंट करने से बचें.
  • वाहन चलाते समय नींद आने पर वाहन न चलाएं.

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