PATNA : पटना हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत दे दी। मोतिहारी के सैयद फरहान अहमद ने प्राथमिकी दर्ज करा कर आरोप लगाया था कि मार्केट की इमारत का निर्माण कराने के दौरान ओसामा समेत एक सौ अज्ञात लोग आए और बंदूक़ से ताबड़-तोड़ फायरिंग करने लगे।
ओसामा के आदेश पर सभी अभियुक्त इमारत की दीवार को गिराने लगे और उससे रंगदारी भी मांगी।ओसामा पर आईपीसी की धारा 447, 341, 323, 324, 307,384,427,504,506,34 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी
ओसामा 01 नवंबर, 2023 से जेल में बंद हैं।जस्टिस सुनील दत्त मिश्रा के समक्ष ओसामा के अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि ओसामा को पूर्व ज़मीनी विवाद की वजह से झूठा फंसाया गया है । शिकायतकर्ता पर आग्नेयास्त्र से संबंधित कोई ज़ख़्म भी नहीं है । उनकी दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका को स्वीकृति दे दी ।