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सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को राहत, केंद्र का तर्क खारिज, पश्चिम बंगाल सरकार का मुकदमा सुनवाई योग्य: SC

सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को राहत, केंद्र का तर्क खारिज,  पश्चिम बंगाल सरकार का मुकदमा सुनवाई योग्य: SC

दिल्ली- देश की शीर्ष अदालत से प.बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सरकार को बड़ी राहत मिली है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सीबीआई द्वारा जांच के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। दरअसल, ममता सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में सीबीआई जांच के खिलाफ दायर याचिका में एक वाद दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य द्वारा सीबीआई जांच की सामान्य सहमति वापस लिए जाने के बावजूद एजेंसी वहां जांच कर रही है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में विचार करने की बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल के वाद पर कानून के अनुरूप, गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से आपत्ति को भी खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के उस वाद को विचारणीय माना जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य द्वारा सामान्य सहमति वापस लिए जाने के बावजूद सीबीआई मामलों की जांच कर रही है. 

उच्चतम न्यायालय ने कहा, हम कानूनी मुद्दे की जांच करेंगे कि क्या 2018 में आम सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई पश्चिम बंगाल में केस दर्ज कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को खारिज किया कि उसे धारा 131 के मुकदमे में प्रतिवादी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि सीबीआई सीधे केंद्र के अधीन नहीं है.8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. नवंबर 2018 में ममता सरकार ने सीबीआई जांच पर राज्य की सहमति वापस ले ली थी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी.


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