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'रेरा' ने अग्रणी होम्स को दिया बड़ा आदेश, 2.05 करोड़ का ड्राफ्ट तत्काल जमा करें, कई प्लॉट-फ्लैट को किया जाएगा नीलाम

'रेरा' ने अग्रणी होम्स को दिया बड़ा आदेश, 2.05 करोड़ का ड्राफ्ट तत्काल जमा करें, कई प्लॉट-फ्लैट को किया जाएगा नीलाम

PATNA: अग्रणी होम्स कंपनी पर रेरा का शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है। फ्लैट के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रू वसूले थे लेकिन फ्लैट नहीं दिया था।  रेरा की तरफ से लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. लोंगों का पैसे लेकर फ्लैट नहीं देने या उनके पैसे वापस नहीं करने के मामले में रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अग्रणी होम्स के एमडी और निदेशक के उपर कार्रवाई की है। 

अग्रणी होम्स पर कसा शिकंजा

अग्रणी होम्स के खिलाफ सुमन कुमारी एवं अन्य की अपील पर रेरा के चेयरमैन अफजल अमानुल्लाह और आरबी सिन्हा की बेंच में सुनवाई हुई।बेंच ने अग्रणी होम्स को कई तरह के आदेश दिए हैं.  रेरा कोर्ट ने कंपनी के डायरेक्टर आलोक कुमार को 16 अक्टूबर 2019 को आदेश दिया था कि पाटलिपुत्र प्रॉपर्टीज सेल के जो पैसे हैं उन्हें शिकायतकर्ता के  बैंक अकाउंट में जमा करें लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आलोक कुमार ने स्वीकार किया है 4 करोड़ 5 लाख में से दो करोड़ की राशि ही दिया गया है.

2.05 करोड़ रू जमा करें

रेरा बेंच ने अग्रणी होम्स के डायरेक्टर आलोक कुमार को आदेश दिया कि बाकी बचे दो करोड़ पांच लाख रू का डिमांड ड्राफ्ट अथॉरिटी को तत्काल जमा करें ताकि उस पैसे को शिकायतकर्ता को दिया जा सके। इस केस की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।

अन्य संपत्तियों के कागजात जमा करने का आदेश

इसके अलावा रेरा कोर्ट ने अग्रणी होम्स के डायरेक्टर को एक बार फिर से आदेश दिया है कि सभी जमीन जैसे- परमानंदपुर, सोनपुर, वाराणसी हाउस नंबर ए-403 योगीपुर, लोहिया नगर कंकड़बाग पटना, फ्लैट नंबर ए-403 अवध अपार्टमेंट भूतनाथ रोड कंकड़बाग पटना और प्लॉट 7-8 कट्ठा नियर मौलाना इंजीनियरिंग कॉलेज दानापुर का कागजात जमा करें ताकि उस संपत्ति का ऑक्शन कर या बेंच कर पैसा शिकायतकर्ता कोदी जा सके।



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