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रेरा ने पटना की अबु कंस्ट्रक्शन कंपनी पर ठोका 10 लाख का जुर्माना, 60 दिनों के भीतर राशि जमा करने का आदेश

रेरा ने पटना की अबु कंस्ट्रक्शन कंपनी पर ठोका 10 लाख का जुर्माना, 60 दिनों के भीतर राशि जमा करने का आदेश

PATNA: रेरा ने राजधानी पटना की एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 10 लाख रू का जुर्माना लगाया है।रेरा ने अबु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रू का जुर्माना लगाते हुए  नोटिस जारी होने के 60 दिनों के भीतर राशि जमा करने का आदेश दिया है।

अपने आदेश में रेरा ने कहा है कि कंपनी द्वारा अबु फखरूद्दीन प्लाजा का निर्माण कराया जा रहा।बिल्डिंग के लिए जो नक्शा पास कराया है उसके सातावां और आठवां फ्लोर का जिक्र नहीं है।बावजूद इसके दो फ्लोर का निर्माण कराया जा रहा है,जो नियम विरूद्ध है। रेरा ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के निर्माण को पूरी तरह से अवैध बता दिया है।साथ हीं अपने आदेश में रेरा ने यह भी कहा है कि अब तक कंपनी ने इस प्रोजक्ट को रेरा से रजिस्ट्रेशन को लेकर भी अप्लाई नहीं किया है।

रेरा ने 10 लाख जुर्माना के साथ हीं कंपनी को इस प्रोजक्ट को रेरा से निंबंधित कराने और नए सिरे से नक्शा बनाने और जमीन मालिक से नया एग्रीमेंट कराने का भी आदेश दिया है। 

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