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पटना के हीरा-पन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट पर RERA का डंडाः फ्लैट की 'बुकिंग' पर रोक....30 दिनों में जवाब दाखिल करने का आदेश

पटना के हीरा-पन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट पर RERA का डंडाः फ्लैट की 'बुकिंग' पर रोक....30 दिनों में जवाब दाखिल करने का आदेश

PATNA: रेरा लगातार बिल्डरों पर नकेल कस रहा है। अब हीरा-पन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी पर एक्शन लेने की तैयारी है। इसके पहले रेरा ने कंपनी से शो-कॉज पूछा है और तीस दिनों में जवाब देने को कहा है। रेरा ने हीरा-पन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी के निदेशक से पूछा है कि क्यों न आपके प्रोजेक्ट का निबंधन रद्द कर दिया जाए और जुर्माना किया जाए? तीस दिनों में जवाब दें।

हीरा-पन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी के निदेशक शरद केसरी दें जवाब

रेरा ने हीरा-पन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी के निदेशक शरद केसरी को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट द क्राउन का निबंधन कराया। लेकिन  निबंधन के समय सही तथ्यों को छुपाया गया। जिस जमीन पर अपार्टमेंट बनाने की स्वीकृति दी गई थी उस जमीन पर मालिक ने 20213-14 में ही एक दूसरी कंपनी अग्रणी होम्स से एग्रीमेंट किया था। साथ ही दूसरी कंपनी ने ग्राहकों से फ्लैट के नाम पर पैसे भी वसूल किये। हीरा-पन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट ने रेरा को झांसे में लिया। 

दो बिंदूओं पर शो-क़ॉज

अब रेरा ने इस जुर्म में हीरा-पन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी के निदेशक से जवाब मांगा है। तीस दिनों में निदेशक शरद केसरी को जवाब देना होगा। रेरा ने दो बिंदूओं पर जवाब मांगा है। पहला यह कि क्यों न रेरा की धारा -7 के तहत तुरंत प्रभाव से प्रोजेक्ट के निबंधन को रद्द कर दिया जाए। दूसरा यह कि क्यों न इस आरोप में जुर्माना लगाया जाए? अगर कंपनी तय समय में जवाब दाखिल नहीं करती है तो निबंधन रद्द कर दिया जाएगा।

फ्लैट की बुकिंग पर रोक

इसके साथ ही रेरा ने कंपनी के प्रोजेक्ट में फ्लैट बिक्री-एग्रीमेंट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। इस संबंध में निबंधन आईजी को पत्र भेजा गया है और इस कंपनी के द क्राउन अपार्टमेंट की फ्लैट निबंधन करने से मना करने का निर्देश दिया है। 


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