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RERA के नए आदेश से हड़कंपः हीरा-पन्ना के बाद दानापुर के 'साईं इनक्लेव' में फ्लैट की बुकिंग-बिक्री पर रोक, कई अन्य सख्त ऑर्डर भी हुए जारी

RERA के नए आदेश से हड़कंपः हीरा-पन्ना के बाद दानापुर के 'साईं इनक्लेव' में फ्लैट की बुकिंग-बिक्री पर रोक, कई अन्य सख्त ऑर्डर भी हुए जारी

PATNA: पटना के बिल्डर ग्राहकों को धोखा दे रहे हैं. ग्राहकों को ठगने के लिए पटना के बिल्डर हर हथकंड़ा अपना रहे. रेरा को गच्चा देने के आरोप में पटना के हीरा-पन्ना इंफ्रा पर भी रेरा का डंडा चला है.  रेरा ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए श्री अनु आनंद कंस्ट्रक्शन के एमडी बिमल कुमार द्वारा निर्माणाधीन अपार्टमेंट साईं इनक्लेव में फ्लैट की बुकिंग-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। रेरा के मेंबर आरबी सिन्हा की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। इसके पहले नक्शा में गड़बड़ी को लेकर बिल्डर से शो-कॉज पूछा गया था। इसके बाद आज रेरा ने साईं इनक्लेव में फ्लैट बिक्री पर रोक का आदेश जारी किया है। 

रेरा का सख्त एक्शन

रेरा ने साईं एनक्लेव पर और सख्ती बरतते हुए आज फ्लैट की बिक्री एग्रीमेंट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है. रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है. मेंबर आर.बी. सिन्हा ने कई बिंदुओं पर आदेश जारी किया है. निबंधन आईजी से खगौल, दानापुर और फुलवारीशरीफ के निबंधन पदाधिकारी को साईं एनक्लेव श्री अनू आनंद कंस्ट्रक्शन द्वारा निर्मित साईं एनक्लेव के फ्लैट बिक्री या अनुबंध पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के लिए निदेशित करने को कहा गया है। इसके साथ ही रेरा ने साईं एनक्लेव के लिए नक्शा अप्रूव करने वाले रमन कुमार की भूमिका की जांच को लेकर खगौल नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देशित किया है.वहीं बिहार सरकार के विजिलेंस कमिश्नर और पीएमसी के विजिलेंस कमिश्नर को इस मामले में एक्शन लेने को कहा गया है. रेरा ने कंपनी श्री अनु आनंद कंस्ट्रक्शन पर आर्थिक दंड भी लगाया है.

साईं एनक्लेव पर गंभीर सवाल

इस कार्रवाई से पहले रेरा ने पटना के श्री अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दानापुर के मुस्तफापुर में बन रहे प्रोजेक्ट साईं एनक्लेव को लेकर नोटिस जारी किया था। नोटिस 9 साल पुराने अवैध हो चुके नक्शे पर निर्माण किए जाने को लेकर जारी किया गया था। बता दें कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मार्च 2013 में की गई थी. जिसका रजिस्ट्रेशन 2018 में मिला था. प्रोजेक्ट की वैधता को बढ़ाकर मार्च 2022 तक किया गया. जांच में यह पता चला कि 9 साल पुराने नक्शे से 3- 4 ब्लॉक का निर्माण किया जाना था. लेकिन कंपनी द्वारा रेरा को सौंपी गई प्रोग्रेस रिपोर्ट में 10 वें व 11 तल्ले पर भी काम किए जाने की जानकारी दी. शुरुआती चरण में तीन-चार ब्लॉक को बढ़ाकर 14 ब्लॉक कर दिया गया. इसके लिए वर्ष 2012 से लेकर 18 तक लगातार जमीन खरीदने की जानकारी दी गई. जबकि प्रोजेक्ट प्रारंभ करने से पहले जमीन एग्रीमेंट व नक्शे का होना अनिवार्य है .रेरा के नोटिस में कहा गया है कि प्रोजेक्ट को लेकर दिसंबर 2012 में नक्शा पास किया गया. बिहार बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक इस नक्शे की वैधता 3 साल के लिए थी. अधिक से अधिक इसकी वैधता 2 साल और बढ़ाकर 5 साल तक किया जा सकता था. लेकिन प्रमोटर ने पुनः मंजूर किया नक्शा 5 साल बाद भी जमा नहीं किया. यह रेरा नियम का उल्लंघन है. 

सर्वोदय सिटी' का 'निबंधन' होगा रद्द!

कॉनसिकॉन कंस्ट्रक्शन के एमडी अमन आनंद से रेरा ने नोटिस भेज कर पूछा है कि क्यों न आपके प्रोजेक्ट सर्वोदय सिटी का निबंधन रद्द कर दिया जाए? कंपनी 30 दिनों में जवाब दे, अगर जवाब नहीं देते हैं तो रेरा आगे की कार्रवाई करेगा. रेरा ने अपने पत्र में कहा है कि आपके प्रोजेक्ट सर्वोदय सिटी का रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2025 तक वैलिड है। नोटिस में कहा गया है कि कंपनी सर्वोदय सिटी का सही नक्शा जमा नहीं कर रेरा नियमों का उल्लंघन कर रही। कंपनी बिहार बिल्डिंग बाइ-लॉज के तहत नक्शा को समिट नहीं किया है.  इस संबंध में 7 सितंबर 2021 को री एप्रूव्ड मैप जमा करने को लेकर ई-मेल भी भेजा गया था. वह समय भी समाप्त हो गया है. रेरा ने नोटिस में कहा है कि अगर रिवैलिडेटेड नक्शा जमा नहीं कराते हैं तो अथॉरिटी निबंधन रद्द करने और प्रमोटर को डिफॉल्ट कर सकती है. इस संबंध में विस्तृत जवाब 30 दिनों में जमा करें .

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