बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

रेरा का बड़ा आदेशः तय समय में प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने वाले 'बिल्डरों' को देना होगा दोगुना शुल्क, 1 अगस्त से नया नियम लागू

रेरा का बड़ा आदेशः तय समय में प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने वाले 'बिल्डरों' को देना होगा दोगुना शुल्क, 1 अगस्त से नया नियम लागू

PATNA: बिहार के बेलगाम बिल्डरों-प्रोमोटरों पर रेरा नकेल कस रहा है। बिल्डरों की मनमानी रोकने को लेकर रेरा ने अब तक कई तरह के प्रावधान किये हैं। रेरा ने तय समय पर अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने वाले प्रोमोटरों-बिल्डरों पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का आदेश जारी किया है। 1 अगस्त 2021 से यह लागू हो जाएगा।रेरा ने निर्णय ग्राहकों के हित में लिया है।  

रेरा का आदेश

रेरा ने अपने आदेश में कहा है कि समीक्षा में यह पाया गया है कि कई ऐसे प्रोमोटर्स हैं जो तय समय सीमा में अपना प्रोजेक्टर पूरा नहीं कर पा रहे। ऐसे में ग्राहकों को परेशानी होती है। रेरा ने ग्राहकों के हित और प्रोमोटरों को समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने को बढ़ावा देने के लिए नये प्रावधान को लागू कर रही है। रेरा ने निर्णय लिया है कि वैसे बिल्डर जिनका प्रोजेक्ट समय सीमा के अंदर पुरा नहीं होता है और वे एक्सटेंशन की मांग करते हैं उसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा।

वर्तमान शुल्क का दुगना देना होगा 

रेरा ने अपने नोटिस में बताया है कि 1 अगस्त 2021 से यह नियम लागू हो रहा है। इसके तहत अतिरिक्त शुल्क सहित कुल फीस वर्तमान शुल्क का दुगना होगा। कम से कम 1 लाख रू यो जो अधिक हो वही शुल्क लिया जाएगा। बता दें रेरा ने अब तक पल्लवीराज कंस्ट्रक्शन,अमीना कंस्ट्रक्शन समेत कई बिल्डरों के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। कई बिल्डरों के बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है।  रेरा ने बजाप्ता पब्लिक नोटिस जारी कर लोगों को आगाह कर दिया है कि पल्लवीराज कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक प्रोजेक्ट रेरा से निबंधित नहीं है। रेरा ने ग्राहकों को बताया है कि मुंबई रेजिडेंसी, वॉलीवुड रेजिडेंसी और गोवा सिटी इन तीनों में से कोई प्रोजक्ट निबंधित नहीं है। ऐसे में ग्राहक सोट विचार कर निर्णय लें। हाल के दिनों में रेरा की इस तरह की पहली बड़ी कार्रवाई है । 


Suggested News