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NEET-PG में बरकरार रहेगा आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट की दो टूक मेरिट के साथ आरक्षण भी जरूरी, ओबीसी और EWS को मिलेगा लाभ

NEET-PG में बरकरार रहेगा आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट की दो टूक मेरिट के साथ आरक्षण भी जरूरी, ओबीसी और EWS को मिलेगा लाभ

दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट  ने गुरुवार को केंद्र सरकार को मेडिकल पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा   सीटों में ओबीसी के लिए 27 फीसद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों  को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुमति दे दी. कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा-पीजी आरक्षण मामले में गुरुवार को कहा कि परीक्षाएं आर्थिक-सामाजिक लाभ को नहीं दर्शाती हैं जो कुछ वर्गों को मिला है, इसलिए योग्यता को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाया जाना जरूरी है. 

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मेडिकल सिलेबस में पीजी कक्षाओं में दाखिले से संबंधित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-2021-22 (नीट-पीजी) मामले की काउंसलिंग एवं नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने के संबंध में  विस्तृत आदेश पारित किया. कहा कि आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं है.

 पीठ ने कहा कि जब किसी मामले में संवैधानिक व्याख्या शामिल होती है तो न्यायिक औचित्य अदालत को कोटा पर रोक लगाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।नील ऑरेलियो नून्स के नेतृत्व में याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में मौजूदा शैक्षणिक सत्र से अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी यानी पिछड़ा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को लागू करने के लिए केंद्र की 29 जुलाई 2021 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था. 

याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मसले पर न्यायिक हस्तक्षेप से इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया में और देरी होगी। साथ मुकदमेबाजी का दौर शुरू हो जाएगा.

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