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रिश्वत मामले में राजस्व कर्मचारी को तीन साल सश्रम कारावास की सजा, पांच हजार जुर्माना भी लगा

रिश्वत मामले में राजस्व कर्मचारी को तीन साल सश्रम कारावास की सजा, पांच हजार जुर्माना भी लगा

पटना. कैमूर जिले के भभुआ अंचल के राजस्व कर्मचारी अजीत कुमार सिंह को रिश्वत लेने के आरोप में पटना स्थित विशेष निगरानी न्यायालय ने तीन साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है. साथ ही न्यायालय ने कहा है कि अर्थदंड के भुगतान नहीं करने पर 6 माह का सधारण कारावस की सजा भी होगी.

पटना निगरानी न्यायालय ने रिश्वत के मामले में राजस्व कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1986 के तहत दोषी पाते हुए तीन साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी को पांच हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. यह अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त सधारण कारावसा की सजा होगी. यह सजा पहले वाले सजा के साथ चलेगी.


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