AURANGABAD : जिले की व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने पेंशन के पैसे नहीं देने पर माता पिता की हत्या करनेवाले बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाईहै। आरोपी का नाम अरूण कुमार सिंह गांव मखमूलपुर टोला बड़का बिगहा दाउदनगर बताया गया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि छह साल पहले आरोपी अरूण कुमार ने माता कोशल्या देवी, पिता राधे श्याम सिंह को पेंशन के पैसे के लिए मारपीट कर ज़ख्मी कर दिया, बाद में इलाज के क्रम में पीएमसीएच में दोनों को मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद अभियुक्त के बड़े भाई अशोक कुमार सिंह ने दाउदनगर थाना में मामला दर्ज कराया था। जिसमें आरोपी के खिलाफ सारे साक्ष्य को कोर्ट ने सही करार दिया था।
लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त को 23/11/22 को भादंसं धारा 302 में दोषी ठहराया गया था, आज सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए भादंसं धारा 302 में सश्रम आजीवन कारावास और पचास हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होगी।