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20 साल से ज्यादा सजा काट चुके लोगों के लिए रितलाल ने दिखाई हमदर्दी, उनकी रिहाई के लिए लागू हो परिहार बोर्ड के नियम

20 साल से ज्यादा सजा काट चुके लोगों के लिए रितलाल ने दिखाई हमदर्दी, उनकी रिहाई के लिए लागू हो परिहार बोर्ड के नियम

पटना। विधानसभा में सोमवार को बजट पेश होने से पहले दानापुर से राजद विधायक रितलाल यादव ने जेल में कई सालों से अपनी सजा काट रहे कैदियों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। राजद विधायक ने कहा कि आज कई ऐसे कैदी है, जो 20 साल से ज्यादा समय से जेलों में बंद है, जिनकी अब रिहाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे कैदियों की रिहाई के लिए परिहार बोर्ड के जो नियम बनाए गए हैं, उसे लागू किया जाए, ताकि वह कैदी भी अपनी सजा पूरी करने के बाद आजादी की जिंदगी जी सके। 

विधानसभा में यह प्रश्न उठाए जाने को लेकर राजद विधायक ने बताया कि यह कानून बनाया गया है, जिसमें 20 साल की सजा पूरी करने के बाद कैदियों को रिहा किया जा सकता है। उन्होंने कहा ऐसे कैदियों की रिहाई के लिए बने नियम की बात करें तो इसमें जेल अधीक्षक उन लोगों के परिवार से सहमति ली जाती है, जिनको उस कैदी ने नुकसान पहुंचाया है। अगर वह माफी के लिए तैयार होते हैं तो ही कैदी की रिहाई की बात आगे बढ़ती है। इसके अलावा उस इलाके की पुलिस से भी इस बात की पुष्टि कराई जाती है कि ऐसे कैदी की रिहाई से कानून व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है या नहीं। कोर्ट से भी यह प्रोसेस कराई जाती है। जिसके बाद रिहाई संभव हो पाती है।

क्या आ रही है परेशानी

चूंकि न तो वह परिवार, न पुलिस और न ही कोर्ट कभी यह चाहेगा कि ऐसे कैदियो की रिहाई हो। सजा पूरी करने के बाद उन कैदियों की रिहाई के लिए परिहार बोर्ड आयोग का गठन किया गया है. लेकिन इस बोर्ड का गठन लंबे समय से नहीं हो सका है। नतीजा यह कि कई कैदी सजा पूरी करने के बाद जेल में मर चुके हैं। ऐसे कैदियों को सरकार और प्रशासन के अधिकारी परिहार बोर्ड के नियमों को लागू करें। उन्होंने कहा कि कई कैदी 75 साल के होने के बाद भी जेल में बंद हैं, ऐसे कैदियों की भी रिहाई होनी चाहिए।



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