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राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से लगातार दुसरे दिन मिली राहत, इस मामले में मिली जमानत

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से लगातार दुसरे दिन मिली राहत, इस मामले में मिली जमानत

VAISHALI : 2015 में चुनावी सभा के दौरान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और जातीय टिप्पणी करने के मामले दर्ज एक केस में कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है।18 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राजद सुप्रीमो की पेशी हुई थी। जिसके बाद फ़ाइल किए गए बेल पेटिशन पर सुनवाई करते हुए एडीजे-1 की कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी। 

बताया गया कि 27 सितंबर 2015 को राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के तेरसिया में लालू प्रसाद यादव एक चुनावी सभा को सम्बोधित करने पहुंचे थे। जहाँ उन्होंने सभा को सम्बोधित करते हुए विवादित बयान दिया था। जिसमे उन्होंने अगड़ी और पिछड़ी जाति की बात की थी।इसको लेकर 29 सितंबर को राघोपुर के सर्किल इंस्पेक्टर निरंजन कुमार ने गंगाब्रिज थाना में जातीय टिप्पणी करने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और वोट बांटने का प्रयास के लिए भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज कराया था। 

इस मामले में पुलिस ने अक्टूबर 2015 में चार्जशीट दाखिल किया। जिसके बाद 2019 में कोर्ट ने दो जमानतीय और एक गैर जमानतीय धारा में संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया। 18 अप्रैल को इस मामले में राजद सुप्रीमो की डिजिटल पेशी हुई और आज कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।

वैशाली से विकास महापात्रा की रिपोर्ट 

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