रोहतास : जिला में पहली बार लोकसभा चुनाव कराने के लिए गेहूं काटने वाली मशीन हार्वेस्टर का उपयोग किया जाएगा। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह रोहतास जिला के निर्वाचन शाखा का आदेश बता रहा है.
निर्वाचन शाखा के वाहन को कोषांग ने जिला के 50 से अधिक हार्वेस्टर उपयोग करने वाले किसानों को नोटिस भेजा है, तथा आदेश दिया हैं कि अपना-अपना गेहूं काटने वाला हार्वेस्टर मशीन चुनाव से 8 दिन पूर्व चिन्हित जगह पर जमा कर दें। अगर समय पर हार्वेस्टर मशीन को जमा नहीं किया गया तो लोकप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 167 के तहत एक साल की सजा तथा जुर्माना लगाया जाएगा।
किसान अभी गेहूं की कटाई में लगे हुए हैं तथा हार्वेस्टर का उपयोग खेत में कर रहे हैं। ऐसे में किसान अचंभित है कि इस बार गेहूं की कटाई में उपयोग होने वाला हार्वेस्टर का आखिर चुनाव में जिला प्रशासन क्या उपयोग करेगी?
इस संबंध में जब जिला निर्वाचन शाखा के वाहन कोषांग के नोडल अधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये लिपिकीय भूल है। वाहन के नंबर के आधार पर नोटिस जारी कर दी गई। जबकि वाहन का प्रकार नहीं देखा गया। इसी कारण हार्वेस्टर जमा करने का आदेश दे दिया गया।