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रूपेश मर्डर केस में रितुराज को मिल सकती है जमानत, वकील ने पुलिस से पूछा रिमांड पर लेने में 12 दिन देरी क्यों की

रूपेश मर्डर केस में रितुराज को मिल सकती है जमानत, वकील ने पुलिस से पूछा रिमांड पर लेने में 12 दिन देरी क्यों की

पटना। राजधानी पटना का चर्चित इंडिगो मैनेजर रूपेश सिंह हत्याकांड के अभियुक्त रितुराज की नियमित जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सब जज 4 ने सुनवाई के पुलिस से इस कांड की केस डायरी की मांग की है। जिसको लेकर अब पटना पुलिस की परेशानी बढ़ी हुई है। बता दें कि रूपेश मर्डर केस में रितुराज के अन्य साथियों की गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। ऐसे में अगर रितुराज की जमानत को कोर्ट से जमानत मिलती है, तो यह पुलिस के लिए बड़ा झटका होगा

वकील ने पूछा पकड़े जाने के 12 दिन बाद क्यों लिया रिमांड पर

अभियुक्त के वकील सूर्य प्रकाश सिंह ने नियमित जमानत अर्जी पर बहस करते हुए कहा कि पटना पुलिस के एसएसपी, गठित एसआईटी के अधिकारियों को 2 फरवरी को ही यह जानकारी और साक्ष्य मिल गया। तब इस कांड के अनुसंधानकर्ता सह शात्रीनगर थानेदार ने 12 दिन बाद अभियुक्त को क्यों रिमांड कराया है। इसके साथ ही कई बिंदुओं पर उन्होंने बहस की। नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने अनुसंधानकर्ता से इस हत्याकांड की केस डायरी की मांग की है। 

2 मार्च को फिर होगी सुनवाई

रितुराज की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 2 मार्च की अगली तिथि निर्धारित की है। विदित है कि पटना पुलिस ने रितुराज को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया था और उसके पास से आर्म्स बरामद करने का दावा करते हुए रामकृष्णानगर थानेदार ने जेल भेज दिया था। वहीं, गिरफ्तारी के बाद रामकृष्णा नगर थानेदार ने रितुराज का दोष स्वीकारोक्ति बयान दर्ज किया था। इसी बयान के आधार पर रितुराज को रूपेश सिंह हत्याकांड में पटना पुलिस ने रिमांड किया था।

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