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पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सहारा इंडिया के प्रमुख पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, तत्काल सुनवाई की लगायी गुहार, जानिये हाईकोर्ट का क्या है आदेश

पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सहारा इंडिया के प्रमुख पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, तत्काल सुनवाई की लगायी गुहार, जानिये हाईकोर्ट का क्या है आदेश

पटना. पटना हाईकोर्ट ने 12 मई को सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। इस आदेश के खिलाफ सुब्रत रॉय ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। उन्होंने मंगलवार को पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगायी है कि इस पर तत्काल सुनवाई की जाए। हांलाकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।

इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने सहारा कंपनी को यह बताने का निर्देश दिया था कि सहारा कंपनी की विभिन्न योजनाओं में जमा गरीब निवेशकों की गाढ़ी कमाई को कैसे वापस किया जा सकता है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हाईकोर्ट को बताया था कि उसके पास निवेशकों को वापस करने के लिए धन नहीं है और ऐसा तभी कर पाएगा जब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अपना पैसा जारी करे।

हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सहारा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो रॉय को अगली सुनवाई में तलब किया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सहारा कंपनी को यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी के विभिन्न स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किया गया है, उसे उन्हें किस तरह से जल्द से जल्द लौटाया जाएगा।

सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने रखा था। इससे पहले कोर्ट ने कहा था यदि आगामी 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से कोर्ट को इस बात की जानकारी नहीं दी जाती है, तो हाईकोर्ट इस मामले में उचित आदेश पारित करेगा, ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके।


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