NEW DELHI : संसद की स्थायी समिति ने सिंगल सिगरेट बेचने पर रोक लगाने की सिफारिश की है. समिति ने तर्क दिया है कि इससे तंबाकू नियंत्रण अभियान प्रभावित हो रहा है. समिति ने सिफारिश में आगे कहा है कि देश में एयरपोर्ट के स्मोकिंग जोन को भी बंद किया जाए। स्थायी समिति की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार सिंगल सिगरेट की बिक्री और उत्पात पर रोक लगा सकती है। बता दें कि 3 साल पहले केंद्र सरकार ने हेल्थ मिनिस्ट्री की सिफारिश पर ई-सिगरेट पर बैन लगाया था. तब इसे बेचने के खिलाफ कानून भी बनाया था।
हर साल लगभग 3.5 लाख लोग धूम्रपान के कारण मर जाते हैं
समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शराब और तंबाकू उत्पादों के सेवन से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. भारत में हर साल लगभग 3.5 लाख लोग धूम्रपान के कारण मर जाते हैं।
भारत सरकार को तंबाकू उत्पादों पर 75% GST लगाना चाहिए:WHO
WHO के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार को तंबाकू उत्पादों पर 75% GST लगाना चाहिए. नवीनतम टैक्स स्लैब के अनुसार, देश में बीड़ी पर 22%, सिगरेट पर 53% और धुएँ रहित तंबाकू पर 64% GST लगाया जाता है. स्टैंडिंग कमेटी ने इस बात का संज्ञान लिया है कि GST जोड़ने के बावजूद तंबाकू उत्पादों पर टैक्स में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है
टैक्स बढ़ाने से खपत में 61% तक कमी संभव
एक एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार प्रति बीड़ी न्यूनतम दर 1 रुपए और सिगरेट की 12 रुपए की जाए। स्मोक फ्री सिगरेट पर 90% टैक्स बढ़ाया जाए। इससे 416 अरब रुपए का राजस्व बढ़ेगा। बीड़ी की खपत में 48%, सिगरेट में 61% और तंबाकू की खपत में 25% की कमी आएगी।
सिगरेट को लेकर अब तक क्या कानून है?
1. पब्लिक प्लेस सिगरेट पीने पर पाबंदी है. नियम तोड़ने पर 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल के मालिकों को 60 सेमी x30 सेमी बोर्ड पर 'नो स्मोकिंग' लिखकर लगाना होगा.
2. तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक है. उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को 60 सेमी x 45 सेमी का बोर्ड लगाकर कैंसर के प्रति जागरूक करना होगा. नियम नहीं मानने पर 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है.
3. किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी के 100 मीटर के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री बैन है. उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक जुर्माना हो सकता है.
4. 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को दुकानदार सिगरेट नहीं बेच सकता है. बेचने पर जुर्माना और जेल दोनों की व्यवस्था की गई है.