सारण ग्रीन सिटी का 'ग्रीन सिटी' प्रोजेक्ट RERA निबंधित नहीं ! रेरा में सुनवाई...कंपनी को जवाब दाखिल करने का आदेश

सारण ग्रीन सिटी का 'ग्रीन सिटी' प्रोजेक्ट RERA निबंधित नहीं ! रेरा में सुनवाई...कंपनी को जवाब दाखिल करने का आदेश

PATNA: पटना समेत सूबे के कई जिलों में रेरा से निबंध लिए बिना टाउनशिप बसाने का खेल किया जा रहा. रेरा की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है. इसके बाद भी धड़ल्ले से अवैध टाउनशिप बसाने का धंधा जारी है. सारण ग्रीन सिटी का प्रोजेक्ट ग्रीन सिटी भी रेरा से निबंधित नहीं है. इस मामले में रेरा ने अंतरिम आदेश जारी किया है. साथ ही सम्मन के संबंध में स्पेसफिक जवाब दाखिल करने को कहा है. सारण ग्रीन सिटी के ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट केस की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी. 

दरअसल, रेरा ने स्वतः संज्ञान लिया था कि सारण ग्रीन सिटी के द्वारा बिना निबंधन के ही ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट में प्लॉट की बिक्री को लेकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. इसके बाद प्रमोटर को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया था. इसके बाद भी कंपनी की तरफ से जवाब नहीं दिया गया. रेरा के आदेश में कहा गया है कि कंपनी के द्वारा निबंधन को लेकर आवेदन जमा किया गया था. लेकिन प्रोजेक्ट का नक्शा उचित फोरम से पास नहीं था. लिहाजा निबंधन आवेदन को खारिज कर दिया गया था. अब रेरा ने 19 मई के अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि आरोप है कि प्रमोटर प्लॉट की बिक्री कर रहा है. इस संबंध में उचित जवाब दाखिल करें. इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी. 


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