CHHAPRA : पटना उच्च न्यायलय का डंडा इस बार शिक्षक केआर पी पर पड़ा है। हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान दो टूक कहा है कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता । ऐसे में पूरे राज्य में केआरपी के पद पर तैनात शिक्षकों को उनके मूल कार्य में भेजा जाए। यानी कि जिस स्कूल में यह शिक्षक पद पर कार्यरत हैं उसी कार्य को करने के लिए कहा जाए।
हाई कोर्ट का आदेश आते हैं विभाग में खलबली मच गई और हर जिले में दनादन आदेश निकलने लगे हैं। सारण में भी डीपीओ साक्षरता ने एक आदेश जारी कर 13 के आर पी को पद मुक्त कर दिया है और उन्हें अपने मूल पद पर योगदान करने को कहा गया है,
इनमें अमित कुमार शर्मा, मुकेश कुमार, सुलेखा कुमारी, मीना कुमारी, रविंद्र कुमार सिंह, नवल किशोर ठाकुर, संदीप कुमार ,बबीता कुमारी, संतोष कुमार, संजय कुमार भारती ,संजीव कुमार सरोज, किसलय रानी, शशि भूषण शाही शामिल है। हाईकोर्ट ने गैर शैक्षणिक कार्य में जुड़े लोगों को ही इस पद पर रखने को कहा है।
छपरा से संजय भारद्वाज की रिपोर्ट