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सार्वजनिक जगहों पर भी कर सकेंगे सरस्वती पूजा का आयोजन, जिला प्रशासन ने फैसले में किया बदलाव, लेकिन लगाई यह शर्त

सार्वजनिक जगहों पर भी कर सकेंगे सरस्वती पूजा का आयोजन, जिला प्रशासन ने फैसले में किया बदलाव, लेकिन लगाई यह शर्त

PATNA : दो दिन पहले पटना जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर सरस्वती पूजा के आयोजन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। अब इस आदेश में प्रशासन ने बदलाव करते हुए पूजा के आयोजन की अनुमति दे दी है। नए आदेश के मुताबिक पूजा समितियां अब सार्वजनिक स्थलों पर पूजन का आयोजन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए प्रशासन ने कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। 

जिस तरह से प्रशासन ने सरस्वती पूजा के आयोजन पर रोक लगाने का फैसला लिया था, उसके कारण न सिर्फ प्रतिमा बनानेवाले कलाकारों, बल्कि उससे जुड़े तमाम लोगों में निराशा थी। वहीं पूजा समितियों में भी इस फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही थी। चूंकि अब कोरोना के मामले में कमी आनी शुरू हो गई है। जिसके बाद जिला प्रशासन ने फैसले पर समीक्षा  की और सार्वजनिक जगहों पर पूजा करने की अनुमति दे दी है। 

पूजा के लिए यह होगी शर्त

जिला प्रशासन ने सरस्वती पूजा के आयोजन के लिए कुछ शर्तें भी लगाई है। नए आदेश के अनुसार पूजा में अधिकतम 50 लोग ही भाग ले सकेंगे। मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस नहीं निकालने को कहा गया है। मूर्ति विसर्जित करने के लिए वाहन का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रतिमाएं कृत्रिम तालाब में ही विसर्जित की जाएंगी। इतना ही नहीं कार्यक्रम स्थल पर डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। सोमवार को डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।

शिक्षण संस्थानों को अनुमति नहीं

गृह विभाग के दिशा-निर्देश के अनुरूप 6 फरवरी तक धार्मिक स्थल तथा स्कूल कॉलेज बंद हैं। इसलिए धार्मिक स्थल और स्कूल-कॉलेज में सार्वजनिक रूप से पूजा की अनुमति नहीं होगी। हालांकि प्रशासन की पूर्वानुमति प्राप्त कर छोटे स्तर पर सशर्त पूजा की जा सकती है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निजी स्कूल और कोचिंग संस्थानों के साथ बैठक करने एवं प्रतिबंधों के बारे में अवगत कराने का निर्देश दिया है। 


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