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BIHAR NEWS : सरकार के निर्देश के बावजूद मंदिर खोलना पड़ा महंगा, व्यवस्थापकों पर मुकदमा दर्ज

BIHAR NEWS : सरकार के निर्देश के बावजूद मंदिर खोलना पड़ा महंगा, व्यवस्थापकों पर मुकदमा दर्ज

DARBHANGA : बिहार में कोविड संक्रमण को देखते हुए मंदिरों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है. इसके बावजूद कई जगहों पर मंदिरों को खुला रखने की सूचना मिलती है. इसी कड़ी में जिले में शहरी क्षेत्र के कुछ मंदिरों के खुले रहने की प्राप्त जानकारी पर जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा इसकी जाँच कर सही पाये जाने पर कोविड-19 के लिए जारी गाइड लाइन के उल्लंघन, आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा महामारी अधिनियम के उल्लंघन के लिए उक्त अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के तहत दोषी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिये गये थे. वहीँ प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक-सह-नगर पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद द्वारा भी जिले के सभी थानाध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत गश्ती कर इसकी जाँच करने के आदेश दिये गये थे. 

16 अगस्त को लहेरियासराय थाना के गश्ती दल को के.एम. टैंक अवस्थित शिव मंदिर एवं नीम चौक अवस्थित शिव मंदिर पर लाउडस्पीकर बजते हुए एवं मंदिर का पट्ट खुला हुआ तथा मंदिर परिसर में 30-35 श्रद्धालुओं की भीड़ पायी गयी. इस संबंध में लहेरियासराय थाना के थानाध्यक्ष ने बताया कि गश्ती दल द्वारा दोनों मंदिर का पट्ट खुला हुआ तथा मंदिर के अन्दर पूजारी द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना कराते एवं भीड़ एकत्रित करने तथा मंदिर पर लाउडस्पीकर बजाते पाये जाने के साक्ष्य के आधार पर लहेरियासराय थाना कांड संख्या - 398/21 के तहत के.एम. टैंक अवस्थित शिव मंदिर के व्यवस्थापक-सह-पूजारी बाबा भारती एवं नीम चौक अवस्थित शिव मंदिर के व्यवस्थापक विजय महतो के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता धारा - 188, 269 एवं 271, लाउडस्पीकर एक्ट की धारा - 09, महामारी एक्ट की धारा - 03 एवं आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा - 51 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. वहीं नगर थाना के राजकुमार गंज अवस्थित प्रधान पोखर शिव मंदिर के व्यवस्थापक दिनेश पंडित के विरूद्ध नगर थाना कांड संख्या - 193/21 के तहत भारतीय दण्ड सहिता की धारा - 188/269/271 एवं महामारी एक्ट की धारा - 03 एवं आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा - 51 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

इस संबंध में नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि गश्ती के दौरान मंदिर का दरवाजा खुला पाया गया तथा पूजा हेतु श्रद्धालुओं को आते जाते पाया गया, जो कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन है. इसलिए उक्त अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के तहत मंदिर के व्यवस्थापक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. 

दरभंगा से वरुण ठाकुर की रिपोर्ट

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