News4nation desk : यदि कोई अधिकारी और कर्मचारी किसी विवाह समारोह (Marriage ceremony) में शामिल होता है और उसमें 50 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, तो उसे इसकी सूचना संबंधित उपखंड अधिकारी को देनी होगी. ऐसा नहीं करने पर विधिक प्रावधानों के तहत संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया है और अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी तय कर दी है.
राज्य के गृह विभाग ने सभी जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर को इस बाबत आधिकारिक आदेश जारी कर इसका पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. गृह विभाग के आदेशों की पालना के तहत बीकानेरके जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सभी विभागों को इसके आदेश जारी कर दिए हैं.
जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जिले में पदस्थापित यदि कोई अधिकारी और कर्मचारी किसी विवाह समारोह में शामिल होता है और उसमें 50 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, तो इसकी तत्काल सूचना उपखंड अधिकारी या जिला नियंत्रण कक्ष को देनी होगी. यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी विवाह में सम्मिलित होते हुए भी सूचना नहीं देता है तो विधिक प्रावधानों के तहत सरकार कार्रवाई करेगी.