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सासाराम कोर्ट ने एसपी पर लगाया 50 हज़ार का जुर्माना, 15 दिन में जमा करने का दिया आदेश

सासाराम कोर्ट ने एसपी पर लगाया 50 हज़ार का जुर्माना, 15 दिन में जमा करने का दिया आदेश

SASARAM : सासाराम कोर्ट ने आदेश के अवहेलना मामले में रोहतास एसपी पर 50 हज़ार रूपये का जुर्माना लगाया है। 22 साल पुराने मामले में अपर जिला जज मनोज कुमार की अदालत ने एसपी पर जुर्माना लगाया है। जुर्माना 15 दिनों में जिला जज विधिक सेवा अधिकार में जमा करने का आदेश दिया गया है।


बता दें की इससे पहले भी इसी ने अदालत में अवहेलना मामले में एसपी पर 25000 जुर्माना लगाया था।जानकारी के अनुसार सासाराम नगर थाने में 22 अक्टूबर 1996 को एक जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया था। आरोपित स्थानीय तकिया निवासी घुरा उर्फ विजय खटीक को कोर्ट में पेश नहीं होने पर वर्ष 2003 में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। 

इसके बाद पेशी के लिए कई बार कोर्ट ने आरोपित के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट व कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया। इसके बावजूद नगर थाने की पुलिस ने मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। कोर्ट ने इसे अवमानना मान रोहतास एसपी आशीष भारती को भी पत्र लिख स्थिति स्पष्ट कराने को कहा। 

एसपी आशीष भारती द्वारा भी कोई रूचि नहीं दिखाए जाने पर कोर्ट ने एसपी को 20 सितंबर 2022 को सदेह उपस्थित होने का आदेश जारी किया था। इसके बाद भी एसपी विधि व्यवस्था में व्यस्त होने का हवाला दे कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इसी वजह से नाराज कोर्ट ने उनपर 25 हज़ार रूपये का जुर्माना लगा दिया।  

सासाराम से रंजन की रिपोर्ट 

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