स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अब अपने खाताधारकों के लिए एक अच्छा समाधान लेकर आया है. एसबीआई ने निर्देश जारी की है कि अब 50 हजार से अधिक कैश जमा करने पर बार-बार पैन की कॉपी या विवरण नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने अपने लाखों खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने एक परिवर्तन यह भी कि अब पैन या फार्म 60 के बिना भी कैश जमा किया जा सकता है। हालांकि उसकी सभी केवाईसी पूरी होना जरूरी है।
दरअसल, मौजूदा समय में 50 हजार रुपये (एक दिन में) कैश जमा करने पर खाताधारक को अपने पैन की कॉपी बैंक में जमा करनी होती थी। पैन न होने पर फार्म 60 (एक प्रकार का घोषणा पत्र) जमा करना पड़ता था। इसके बाद ही कैश जमा किया जाता था। सूत्रों का कहना है कि बहुत से लोग बैंक में 50 हजार से अधिक कैश जमा तो करने आते हैं लेकिन उनके पास पैन कार्ड मौजूद नहीं होता है. इसके बाद फार्म 60 के लिए भी संबंधित खाताधारक को परेशानी होती है। इसे देखते हुए बैंक ने कुछ नए परिवर्तन किए है. सूत्रों का यह भी कहना है कि थर्ड पार्टी कैश जमा करने मामले में एसबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। नई व्यवस्था में खाता ही पैन का काम करेगा। ऐसा होने से कैश लेनदेन करने वालों को आसानी होगी। पैन का नंबर भूल जाने पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी दिन कैश जमा हो सकेगा
यदि किसी खाताधारक के खाते में कोई दूसरा व्यक्ति कैश जमा करने आता है और उसका पैन नहीं है तो उसकी खाता संख्या को आधार मानकर कैश जमा कर लिया जाएगा। पर बता दें कि इसके लिए उसका खाता एसबीआई की किसी भी शाखा में होना और खाताधारक का नो योर कस्टमर (केवाईसी) पूरा होना जरूरी है। इस संबंध में एसबीआई मुख्यालय ने बैंक शाखाओं को निर्देश जारी कर दिए हैं। शहर में एसबीआई के करीब 12 लाख से अधिक खाताधारक हैं।