NEW DELHI : सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए मंगलवार को आयकर विभाग को पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडीस के आयकर का नए सिरे से मूल्यांकन जारी रखने का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस मूल्यांकन को कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही अमल में लाया जा सकता है।
क्या है मामला
बता दें कि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडीज ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसने नेशनल हेराल्ड मामले से संबंधित 2011-12 के उनके आयकर आकलन को फिर से खोलने के निर्देश दिए गए थे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को अपनी जांच जारी रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी।
बता दें कि कर संबंधी यह मामला नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ा है जिसमे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही चल रही है। आय कर विभाग की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि न्यायालय को राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कर निर्धारण आदेश पर अमल करने से आयकर विभाग को नहीं रोका जाना चाहिए। उनका कहना था कि न्यायालय को मामले की सुनवाई करके उचित आदेश पारित करना चाहिए।
आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल और सोनिया गांधी को जारी आयकर विभाग के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनकी याचिका को सुनने की मंजूरी दी थी।