NEWS4NATION DESK : सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक को लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने आयोग को 90 दिनों के अंदर अल्पसंख्यक की परिभाषा और पहचान तय करने का आदेश दिया है।
दरअसल भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा-2(सी) को रद्द किया जाए, क्योंकि यह धारा मनमानी, अतार्किक और अनुच्छेद 14,15 और 21 का उल्लंघन करती है। इस धारा में केन्द्र सरकार को किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने के असीमित और मनमाने अधिकार दिये गए हैं।
आज चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को आदेश दिया कि अल्पसंख्यक की परिभाषा और पहचान क्या है इसे तय करे। वहीं कोर्ट ने इसके लिए आयोग को 90 दिनों का समय दिया है।