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शेल्टर होम केस: CBI को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, जांच अधिकारी के तबादले से SC नाराज

शेल्टर होम केस: CBI को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, जांच अधिकारी के तबादले से SC नाराज

NEW DELHI :सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच कर रहे अधिकारी का बिना अनुमति ट्रांसफर किए जाने पर सीबीआई को फटकार लगाई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के तत्कालीन अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव को अवमानना का नोटिस भेजा और उन्हें 12 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया। दरअसल, तत्कालीन CBIचीफ ने एजेंसी के पूर्व संयुक्त निदेशक एके शर्मा का ट्रांसफर कर दिया था, जो बिहार के शेल्टर होम मामलों की जांच कर रहे थे। SC ने कहा कि एजेंसी से बाहर अधिकारी का स्थानांतरण करना कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। 

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई अधिकारी नागेश्वर राव और भासुरन को गुरुवार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अब आपको भगवान ही बचा सकते हैं। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में बहुत गंभीर हैं। आपने देश के सर्वोच्च न्यायलय से खिलवाड़ किया है। मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने कहा कि आपने हमारा आदेश तोड़ा है अब आपको भगवान ही बचाएंगे।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए दो आदेशों का उल्लंघन किए जाने को गंभीरता से लिया। SC ने कोर्ट से बिना मंजूरी लिए 17 जनवरी को शर्मा का तबादला CRPF में किए जाने पर राव के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया। आपको बता दें कि बेंच में जस्टिस दीपक मिश्र और संजीव खन्ना भी शामिल थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई थी।


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