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लॉकडाउन में फीस के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे स्कूल, डीएम का निर्देश

लॉकडाउन में फीस के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे स्कूल, डीएम का निर्देश

Desk: कोरोना वायरस के कारण देश में 21 दिन का लॉकडाउन लागू है. रेल, बस, विमान सेवा के साथ ही स्कूल-कॉलेज भी बंद हैं. कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी टाली जा चुकी हैं. अब गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) और गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने शैक्षणिक संस्थानों को लेकर भी सख्त रुख अपना लिया है.

नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने आदेश दिया है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान लॉकडाउन की अवधि के दौरान अभिभावकों को फीस का भुगतान करने के लिए बाध्य न करे. जिलाधिकारी ने साथ ही यह भी कहा है कि शैक्षणिक संस्थान छात्रों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध कराएं.

महामारी का रूप लेती जा रही कोरोना की बीमारी को देखते हुए जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है. आदेश का उल्लंघन करने पर दो साल तक कैद की सजा हो सकती है. इससे पहले नोएडा में लागू धारा 144 की अवधि भी 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई.

धारा 144 की अवधि बढ़ाने का आदेश अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी की ओर से जारी किया गया. गौरतलब है कि कोरोना वायरस के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं. उत्तर प्रदेश में कोरोना के सर्वाधिक मामले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में सामने आए हैं.


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