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शिक्षा मंत्री के PA के घर मछली-चावल 'भोज' खाने के जुर्म में सस्पेंड SDPO 14 माह बाद हुए निलंबन मुक्त, सरकार ने जारी किया आदेश

शिक्षा मंत्री के PA के घर मछली-चावल 'भोज' खाने के जुर्म में सस्पेंड SDPO 14 माह बाद हुए निलंबन मुक्त, सरकार ने जारी किया आदेश

PATNA: बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री के पीए के घर मछली-भात खाने के जुर्म में सस्पेंड एसडीपीओ को 14 महीने बाद सरकार ने निलंबन से मुक्त किया है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. प्रभात भूषण श्रीवास्तव तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जहानाबाद को लापरवाही, गैर कानूनी कार्य,उद्दंडता बरतने के आरोप में 19 अप्रैल 2020 को निलंबित किया गया था। 

मछली-चावल भोज के चक्कर में नप गये थे एसडीपीओ

पुलिस मुख्यालय की सिफारिश पर गृह विभाग ने पहले निलंबित किया। इसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई. सरकार ने 16 सितंबर 2020 को विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश जारी किया था। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार ने निलंबित एसडीपीओ प्रभात भूषण श्रीवास्तव को निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया है. प्राधिकार के निर्णय के बाद गृह विभाग ने उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया है. साथ ही पुलिस मुख्यालय में योगदान का आदेश दिया है.

कृष्णंदन वर्मा के पीए के घर भोज खाने पहुंचे थे अधिकारी

बता दें कि अप्रैल 2020 में जहानाबाद एसडीपीओ पर आरोप था कि लॉकडाउन के दौरान वे पूर्व शिक्षा मंत्री कृष्णंदन प्रसाद वर्मा के निजी सहायक के आवास पर जाकर मछली-चावल के भोज में शामिल हुए थे। मीडिया में खबर आने के बाद तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिये थे। जांच रिपोर्ट के बाद सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। 

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