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शराब के लिए दोस्त का गला काटनेवाले की अब जेल में कटेगी पूरी जिंदगी, मिली उम्र कैद की सजा

शराब के लिए दोस्त का गला काटनेवाले की अब जेल में कटेगी पूरी जिंदगी, मिली उम्र कैद की सजा

पूर्णिया। शराब के लिए अपने ही दोस्त का गला काटनेवाले हत्यारे को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला पूर्णिया जिले का बताया जा रहा है। जहां अपर जिला व सत्र न्यायाधिश रंजन कुमार मिश्रा ने यह फैसला सुनाया है। सजा के साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वाला शख्स पूर्णिया जिले के बनमनखी के देवोत्तर गांव का रहने वाला गजेन्द्र ऋषि उर्फ गौरी ऋषि है। सजा देने के बाद अदालत ने उसे पूर्णिया सेन्ट्रल जेल भेज दिया।

हत्या की यह घटना देवोत्तर गांव में 30 दिसंबर 2015 को हुई थी। बताया जाता है मृतक सुरेश ऋषि संध्या के समय आदिवासी टोला में शराब पीने गया था। वहां पर आरोपी गजेन्द्र ऋषि उर्फ गौरी ऋषि से शराब पीने के दौरान ही विवाद होने लगा। इसके थोड़ी देर बाद दोनों गांव लौटे और गजेन्द्र ऋषि के घर के पास बैठकर आग सेकने लगे। वहां से थोड़ी दूर पर मलिया देवी भी अपनी बेटी और अन्य लोगों को साथ आग सेक रही थी। इसी दरम्यान एक बार फिर सुरेश ऋषि और गजेन्द्र ऋषि के बीच विवाद होने लगा। दोनों आपस में उलझ गए और गाली-गलौज करते हुए उठा-पटक करने लगे।कहा जाता है कि अचानक गजेन्द्र ऋषि ने चाकू निकालकर सुरेश ऋषि के गर्दन पर वार कर दिया। वार इतना तेज था कि उसके गले से खून बहने लगा। थोड़ी देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया।

उस घटना को लेकर मृतक की पत्नी मलिया देवी ने बनमनखी थाने में कांड सं. 364/15 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी।जिसके आधार पर लगभग छह साल बाद पुलिस के उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।




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