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वक्फ बोर्ड की करोड़ों की संपत्ति कब्जा करने वाले मिर्जा हैदर अली FIR के बाद भी नहीं किया गया गिरफ्तार, बोर्ड ने सरकार एवं जिला प्रशासन को लिखा पत्र

वक्फ बोर्ड की करोड़ों की संपत्ति कब्जा करने वाले मिर्जा हैदर अली FIR के बाद भी नहीं किया गया गिरफ्तार, बोर्ड ने सरकार एवं जिला प्रशासन को लिखा पत्र

PATNA : वक्फ संपत्ति के संरक्षण और अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में शिया वक्फ बोर्ड जैसे-जैसे मामलों की जांच पड़ताल कर रहा है वैसे वैसे तमाम बातें हैं उजागर होती जा रही हैं। इसी कड़ी में अल्ताफ नवाब एंड वजिहुन्निसा बेगम वक्फ स्टेट की करोड़ों की संपत्ति का मामला भी उजागर हुआ है। जिसमें उस वक्फ स्टेट के पूर्व कमेटी के अध्यक्ष कामरान अली सचिव अंजुम अली जो आपस में भाई बहन है और मिर्जा हैदर अली उर्फ विक्की के द्वारा करोड़ों की संपत्ति और जमीन की हेरा फेरी करने, बेचने और कब्जा करने का मामला सामने आया है। 

मिर्जा हैदर अली के विरुद्ध पटना की आवाम ने भी बोर्ड में आरोप पत्र दाखिल किया है जिसमें उनके द्वारा उक्त वक्फ स्टेट में किए गए धांधली और अतिक्रमण से संबंधित विवरणी दर्ज है। उस पत्र में कई लोगों ने अपने दस्तखत भी किए हैं। यह जानकारी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद अली आजाद ने दी है। 

बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद अली आजाद ने बताया कि हैदर अली ने अल्ताफ नवाब वक्फ स्टेट की करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए तीन जाली वंशावली बनाकर दाखिल किया है। उक्त वक्फ स्टेट के तहत गनीमत अपार्टमेंट पटना सिटी पर भी नाजायज कब्जा कर रखा है। उसके अपने बहनोई सैयद दिलबर हुसैन जो सीआईडी डिपार्टमेंट पटना में एसआई के पद पर कार्यरत हैं, उसे भी अपार्टमेंट के फ्लैट पर कब्जा दिला दिया है। 


उक्त के विरूद्ध लगातार शिकायत प्राप्त होने पर शिया वक्फ बोर्ड ने हैदर अली के विरूद्ध बिहार सरकार, गृह विभाग, जिला प्रशासन, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पुलिस प्रशासन आदि को सभी धारा एवं कागजात को संलग्न करते हुए उक्त व्यक्ति पर शीघ्र कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध क्या है।

आज़ाद ने बताया कि अल्ताफ नवाब एंड वजिहुन्निसा बेगम वक्फ स्टेट की सम्पत्ति को बेचने और अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में बोर्ड लगातार क़ानूनी कार्रवाई करता रहा है जिसमें उक्त व्यक्ति द्वारा वक्फ एस्टेट के 7A, block B&C में वक्फ क़ानून के खिलाफ जाकर किरायादारों से एग्रीमेंट करने तथा गैर कानूनी तरीके से स्वयं कब्जा करने से संबंधित खाजेकला थाना पटना सिटी में प्राथमिकी संख्या 144/15, 281/18, 60/20, 175/20, 204/20 के अन्तर्गत धारा 420 एवं वक्फ अधिनियम 1995 संशोधित 2013 की धारा 52A के तहत प्राथमिकी दर्ज हैं। साथ ही एक परिवार वाद 890/18 भी दर्ज है। इसके बावजूद जिला प्रशासन द्वारा अभी मिर्ज़ा हैदर अली को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। 

उन्होंने बताया कि अब बोर्ड ने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक, जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, आदि को पत्र लिख कर उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने की मांग की है। विक्की ने बोर्ड के कर्मचारियों को भी परेशान करने के लिए अनेक आरटीआई द्वारा बेमतलब के प्रश्न करके लगातार परेशान करने का काम किया है। उसने पटना हाई कोर्ट में भी बोर्ड के विरुद्ध कई वाद दायर किए लेकिन उन सभी में उसे पराजित होना पड़ा है। 

इरशाद अली आजाद ने बताया कि वक्फ नंबर 230 पटना में खुद मूतवल्ली रहते हुए पटना हाईकोर्ट में गलत शपथ पत्र दाखिल कर दिया है कि उक्त ज़मीन वक्फ की नहीं है, जबकि खतियान और नक्शा में साफ तौर पर मस्जिद दर्ज है साथ ही उस मस्जिद की जमीन का भी एग्रीमेंट कर दिया। वक्फ नंबर 308 पटना जो के कब्रिस्तान है उस पर भी नाजायज तरीके से हैदर अली ने कब्जा कर रखा है। इस संबंध में खाजा कला कांड संख्या 175/20 दर्ज है। 

उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी बोर्ड द्वारा हैदर अली के विरुद्ध संपत्ति पर अतिक्रमण करने और बेचने के संबंध में गृह विभाग विशेष शाखा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जिला अधिकारी, पुलिस प्रशासन को अनेक पत्र भेजे गए हैं, इसके अतिरिक्त गृह विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उच्च पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, एसडीओ पटना, पुलिस प्रशासन द्वारा भी बोर्ड को पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। 

मिर्जा हैदर अली उर्फ विक्की एक जालसाज धोखेबाज और वक्फ संपत्ति को बेचने और कब्जा करने का अपराधी है। अतः लोगों से अपील है कि वक्फ संपत्ति के संबंध में किसी भी तरह का लेन-देन उससे ना करें वरना वह खुद उसके जिम्मेदार होंगे।

पटना से अकबर अली की रिपोर्ट


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