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BIHAR NEWS : प्रमाण पत्रों में छेड़छाड़ करना शिक्षिका को पड़ा महंगा, बर्खास्त करने के साथ एफआईआर के आदेश

BIHAR NEWS : प्रमाण पत्रों में छेड़छाड़ करना शिक्षिका को पड़ा महंगा, बर्खास्त करने के साथ एफआईआर के आदेश

NAWADA : जिले के कौआकोल प्रखंड के दरावां पंचायत की उत्क्रमित मध्य विद्यालय भुआलटांड में पदस्थापित शिक्षिका अनिता कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने और सेवाकाल में प्राप्त मानदेय की रिकवरी के आदेश दिए गए है। शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा बुधवार को उक्त आदेश जारी किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि में छेड़छाड़ कर नौकरी प्राप्त करने के मामले में उक्त कार्रवाई की गई है।

शिक्षिका पर प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़, गलत सूचना देकर नौकरी पाने आदि के आरोप लगे थे। जांच में यह बात साबित भी हुई। उसके बाद निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक के आदेश दिए गए। आरोप था कि मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र में अंकित उम्र में छेड़छाड़ कर नौकरी प्राप्त की गई। उनकी वास्तविक जन्म तिथि 01.07.1973 है। जबकि नौकरी में प्रयुक्त प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 01.07.1975 बताई गई है। यानि वास्तविक उम्र से 2 साल कम बताई गई है। बताया जाता है कि आरटीआइ कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चिल ने जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों से प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ कर शिक्षिका द्वारा नौकरी पाने की शिकायत किया था। शिकायतकर्ता ने आरटीआइ के मामध्यम से शिक्षिका के सभी दस्तावेज प्राप्त किए थे।

शिकायत के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना प्रमाण पत्रों की जांच की। सभी पक्षों को नोटिस भेजकर बुलाया। 17.06.2021 को सुनवाई के दौरान शिक्षिका ने अपना जन्म तिथि 01.07.1975 होने का दावा की। वह 1990 में नेशनल इंटर विद्यालय माफी, वारिसलीगंज से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने नेशनल उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक को उस वर्ष के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी क्रॉस लिस्ट लेकर कार्यालय में बुलाया। 21.06.21 को नेशनल उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक क्रॉस लिस्ट लेकर उपस्थित हुए। मिलान करने पर क्रॉस लिस्ट में जन्म तिथि 01.07.1973 पाया गया।

दस्तावेजों के मिलान में जन्म प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ की पुष्टि होने के बाद 23.06.21 की तिथि में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने नियोजन इकाई को निलंबन करते हुए बर्खास्तगी की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही प्राथमिकी दर्ज कराने व मानदेय की राशि वसूली की प्रक्रिया भी शुरू करने का आदेश दिया है।

नवादा से अमन सिन्हा की रिपोर्ट

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